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बलूचिस्तान कोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट
एजेंसी/ इस्लामाबाद
Updated Tue, 29 Nov 2016 06:00 AM IST
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बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट निकाला है। यह वारंट 2006 में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान पूर्व बलूच राष्ट्रीय नेता नवाब अकबर खान बुगती की हत्या के आरोप के मुकदमे में जारी किया गया है।
बलूचिस्तान हाईकोर्ट की एक डिवीजनल बेंच ने एक पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया है। इस मामले में आतंकवाद रोधी अदालत ने 73 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति को आरोपमुक्त कर दिया था। न्यायाधीश जमाल मनदोखाइल और न्यायाधीश जहीरुद्दीन काकर ने अकबर बुगती के बेटे नवाबजादा जमील बुगती द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह ने अदालत से विनती की कि उनके मुवक्किल अदालत का पूरा सम्मान करते हैं मगर सुरक्षा कारणों से वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
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बलूचिस्तान हाईकोर्ट की एक डिवीजनल बेंच ने एक पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया है। इस मामले में आतंकवाद रोधी अदालत ने 73 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति को आरोपमुक्त कर दिया था। न्यायाधीश जमाल मनदोखाइल और न्यायाधीश जहीरुद्दीन काकर ने अकबर बुगती के बेटे नवाबजादा जमील बुगती द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
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मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह ने अदालत से विनती की कि उनके मुवक्किल अदालत का पूरा सम्मान करते हैं मगर सुरक्षा कारणों से वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
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