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26/11 के आरोपी लखवी समेत छह पर चलेगा हत्या के लिए उकसाने का मामला 

Sat, 21 May 2016 12:10 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 21 May 2016 12:10 AM IST
सार

  • - पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने सुनाया अहम फैसला कहा, हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति की मौत के लिए चलेगा सभी आरोपियों पर मुकदमा 
  • भारत नहीं भेज रहा गवाह, सुनवाई में हो रही देरी

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26/11 attack: court orders case against Lakhvi
जकी उर र‌हमान

विस्तार

मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने हमले के मुख्य साजिशकर्ता लश्कर-ए-तैयबा कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी समेत अन्य छह आरोपियों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला चलाने का आदेश दिया है। हमले में 166 लोग मारे गए थे। आरोपियों पर हमले में मारे गए हर शख्स की हत्या का केस चलेगा।

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ट्रायल कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि 2008 के इस हमले में मारे गए 166 में से हर व्यक्ति की हत्या के लिए लखवी समेत अन्य छह पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलेगा। हालांकि अदालत ने आरोपियों से जिरह करने की अनुमति नहीं दी है। दरअसल अभियोजन पक्ष ने दो महीने पहले एटीसी इस्लामाबाद में सातों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में संशोधन की मांग की थी। इसके तहत आरोपियों को सभी मौतों के लिए और हर आरोपी पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने मार्च में इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने हमले में मारे गए सभी लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सुनवाई में शामिल करने के लिए कहा था। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा था कि भारत से मारे गए सभी लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया। इसी बीच, मुंबई हमले के पिछले महीनों सात बार सुनवाई स्थगित हो चुकी है। अब इस मामले की सुनवाई 25 मई को होगी।

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पाक से आए 10 आतंकियों ने मचाया था आतंक 

26/11 attack: court orders case against Lakhvi
अदालत - फोटो : Demo

मुंबई हमले मामले की पिछली सात सुनवाई स्थगित किए जाने के लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उसने कहा कि पाक सरकार ने भारत से सभी 24 गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए पाकिस्तान भेजने की मांग की है, लेकिन भारत ने अभी तक  इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

इसकी वजह से मामले की सुनवाई बार-बार स्थगित हो रही है। नवंबर, 2008 में पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में घुसकर नरसंहार मचाया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें छह अमेरिकी भी शामिल थे।

10 आतंकियों में से नौ को मार गिराया गया था, जबकि एक  अजमल कसाब नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया था। उसे बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी पर लटका दिया गया था।

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