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पाकिस्तान : हिंदू हेरिटेज संपत्ति बेचने पर पाक सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बोर्ड से मांगा जवाब

Wed, 17 Nov 2021 06:35 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, कराची
एजेंसी, कराची Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 17 Nov 2021 06:35 AM IST
सार

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है।

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Pakistan Supreme Court seeks reply from Property Board on selling Hindu heritage property
Supreme Court of Pakistan

विस्तार

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जाली दस्तावेज बनाकर कराची में एक हिंदू हेरिटेज संपत्ति बेचने के मामले में इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने पूछा है कि किस कानून के तहत अल्पसंख्यकों की संपत्ति बेची जा रही है।

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मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है। वंकवानी ने अपनी याचिका में ईटीपीबी द्वारा जाली दस्तावेजों के जरिये हिंदू धर्मशाला को ढहाने के लिए सिंध विरासत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का दावा किया था।

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