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Pakistan: इमरान खान की रिहाई को लेकर होने वाली पीटीआई की रैली रद्द, पार्टी ने बताई वजह

Thu, 04 Apr 2024 01:51 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 04 Apr 2024 01:51 PM IST
सार

पीटीआई ने इस रैली के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी भी ले ली थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को पीटीआई की रैली के लिए इंतजाम करने का निर्देश दिया था।

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pakistan pti calls off rally in islamabad for imran khan release gave this reason
इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थक - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ इस्लामाबाद में 6 अप्रैल को एक विशाल रैली का आयोजन करने वाली थी। अब खबर आई है कि पार्टी ने अपनी ये रैली रद्द कर दी है। पार्टी ने रैली रद्द करने की वजह धार्मिक बताई है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि रैली के समय लैलत उल कद्र का दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से पार्टी ने रैली रद्द करने का फैसला किया है। लैलत उल कद्र की रात का रमजान के महीने में विशेष धार्मिक महत्व है। 
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हाईकोर्ट ने दी थी रैली की मंजूरी
बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की रिहाई के लिए दुआ करें। पीटीआई ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर विशाल रैली आयोजित करने का एलान किया था। इमरान खान को बीते साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई ने इस रैली के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी भी ले ली थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को पीटीआई की रैली के लिए इंतजाम करने का निर्देश दिया था। 
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तोशाखाना मामले में राहत मिलने के बाद पीटीआई ने रद्द की रैली
हाईकोर्ट ने कहा था कि पीटीआई को रैली करने का अधिकार है और किसी भी पार्टी से उसका ये अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा को बर्खास्त कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के दो दिन बाद ही पीटीआई ने इस्लामाबाद में होने वाली अपनी रैली रद्द कर दी। 
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इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बीती 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने इस सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट से पीटीआई नेता इमरान खान और उनकी पत्नी को राहत मिली और अदालत ने सजा बर्खास्त करते हुए दोनों को जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि इमरान खान कई अन्य मामलों में भी दोषी हैं, जिसकी वजह से इमरान खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 
 
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