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Pakistan: जबरन नहीं हटाए जाएंगे बलोच प्रदर्शनकारी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत
Thu, 04 Jan 2024 10:44 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 04 Jan 2024 10:44 AM IST
सार
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही जज ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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बलोच मार्च
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रहे बलोच प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग ना करें। बलोच प्रदर्शनकारी बीती 20 दिसंबर से इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं।
हाईकोर्ट ने दी प्रदर्शनकारियों को राहत
दरअसल बलोच सामाजिक कार्यकर्ता सम्मी दीन बलोच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का शोषण करने और उनके मार्च पर बल प्रयोग करने के आरोप लगाए थे। सम्मीदीन बलोच की याचिका पर नोटिस लेते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही जज ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट अब 5 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बलोच
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को जबरन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कई महिलाओं और बच्चों को गिरफ्तार किया है। इस पर जज ने सवाल किया कि क्या प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं तो वकील ने कहा कि नहीं प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ रहे हैं और प्रेस क्लब में ही बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जज ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे।
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क्यों मार्च निकाल रहे हैं बलोच
बलूचिस्तान में लोगों के गायब होने और गैर न्यायिक हिरासत में लोगों की मौत का मुद्दा पुराना है। अब इसके खिलाफ बलोच लोग आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने बलूचिस्तान के तुर्बत से इस्लामाबाद तक मार्च निकाला है। फिलहाल बलोच प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मार्च के दौरान कई बार पाकिस्तान की पुलिस बल प्रयोग कर चुकी है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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हाईकोर्ट ने दी प्रदर्शनकारियों को राहत
दरअसल बलोच सामाजिक कार्यकर्ता सम्मी दीन बलोच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का शोषण करने और उनके मार्च पर बल प्रयोग करने के आरोप लगाए थे। सम्मीदीन बलोच की याचिका पर नोटिस लेते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही जज ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट अब 5 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
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शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बलोच
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को जबरन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कई महिलाओं और बच्चों को गिरफ्तार किया है। इस पर जज ने सवाल किया कि क्या प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं तो वकील ने कहा कि नहीं प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ रहे हैं और प्रेस क्लब में ही बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जज ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे।
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क्यों मार्च निकाल रहे हैं बलोच
बलूचिस्तान में लोगों के गायब होने और गैर न्यायिक हिरासत में लोगों की मौत का मुद्दा पुराना है। अब इसके खिलाफ बलोच लोग आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने बलूचिस्तान के तुर्बत से इस्लामाबाद तक मार्च निकाला है। फिलहाल बलोच प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मार्च के दौरान कई बार पाकिस्तान की पुलिस बल प्रयोग कर चुकी है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।