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Pakistan: इमरान-कुरैशी को जेल में करनी होगी मजदूरी, दो जोड़ी जेल वर्दी भी मिली; वीआईपी कैदी का नहीं मिलेगा लाभ

Tue, 06 Feb 2024 06:07 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 06 Feb 2024 06:07 AM IST
सार

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके सहयोगी रहे पूर्व विदेश मंत्री एसवाई कुरैशी को जेल नियमावली के मुताबिक मजदूरी करनी होगी। दोनों को दो जोड़ी जेल वर्दी भी दी गई है। दोनों को वीआईपी कैदी का लाभ नहीं मिलेगा।

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Pakistan Imran Khan SY Qureshi Prison Labour Jail Dress Reports
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी वीआईपी कैदी होने के बाद भी जेल में श्रम करेंगे। कई मामलों में सजा पा चुके दोनों नेताओं को जेल मैनुअल के मुताबिक श्रम करने के लिए कहा गया है। हालांकि, इमरान को जेल की फैक्टरी, किचन, हॉस्पिटल या गार्डन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन उन्हें जेल में प्रशासन या प्रबंधन के काम दिए जा सकते हैं। उधर इमरान खान की पार्टी- पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वाह मे पुलिस से भिड़ गए।
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दो जोड़ी जेल की वर्दी भी मिली
रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री को जेल नियमावली के मुताबिक दो जोड़ी जेल वर्दी भी दी गई है। हालांकि, कई मामले अभी भी लंबित हैं, ऐसे में उनके लिए वर्दी पहनना अनिवार्य नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम चुनाव से पहले इमरान और कुरैश पर सख्ती बढ़ाई जा रही है।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ 150 से अधिक मुकदमे
बता दें कि इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गठित की गई विशेष अदालत ने गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया। इमरान खान (71 वर्षीय) और शाह महमूद कुरैशी (67 वर्षीय) रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार को अविश्वास मत लाकर बेदखल कर दिया गया था। इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद से उनके खिलाफ अब तक 150 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं।  
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शादी वाले मामले में सात साल की जेल और पांच लाख जुर्माना
एक अन्य मामले में इमरान और उनकी पत्नी- बुशरा बीबी को अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। बुशरा बीबी के पहले पति खावर मनेका की तरफ से दायर याचिका पर इमरान और बुशरा को दोषी करार दिया। मनेका ने आरोप लगाया गया था कि इमरान और बुशरा ने इस्लामिक नियमों के मुताबिक दो विवाहों के बीच अनिवार्य शर्त- इद्दत (दूसरी शादी से पहले कुछ अवधि का गैप) का पालन नहीं किया। दोनों पर 5-5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

 
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