फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan ›   Pakistan High Court reserved decision on Sharif's appeal on corruption case

नवाज शरीफ की अपील पर पाकिस्तान उच्च न्यायालय ने सुरक्षित किया फैसला

Thu, 21 Feb 2019 04:00 PM IST
Gaurav Pandey भाषा, इस्लामाबाद
भाषा, इस्लामाबाद Published by: Gaurav Pandey Updated Thu, 21 Feb 2019 04:00 PM IST
विज्ञापन
Pakistan High Court reserved decision on Sharif's appeal on corruption case
नवाज शरीफ (फाइल फोटो)

पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भ्रष्टाचार के मामले में मिली सजा को चिकित्सकीय आधार पर निलंबित करने की अपील पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया। 69 वर्षीय शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने अल अजीजिया मामले में दोषी ठहराया है और वह लाहौर की कोटलखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं।

विज्ञापन


हृदय से जुड़ी समस्याएं बढ़ने के बाद, अपने वकील ख्वाजा हैरिस के माध्यम से शरीफ ने पिछले माह एक आवेदन दे कर स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते जमानत की मांग की थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमीर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने शरीफ की अपील पर सुनवाई की।
विज्ञापन


हैरिस ने शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और यह नहीं बताया कि वह किस तारीख को इस फैसले का ऐलान करेगी। शरीफ को जेल से पिछले सप्ताह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed