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Pakistan: इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट मामले में भी हुए गिरफ्तार
Tue, 14 Nov 2023 02:15 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 14 Nov 2023 02:15 PM IST
सार
पहले से जेल में बंद इमरान खान की गिरफ्तारी का मतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान से जेल में ही दोनों मामलों में पूछताछ होगी। नैब टीम इमरान खान को रिमांड पर भी ले सकती है।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक करने के मामले में इमरान खान पहले ही अडियाला जेल में बंद हैं। अब पाकिस्तान की शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना मामले में भी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है।
नैब की अदालत ने जारी किया आदेश
सोमवार को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया। जिसके बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, इस गिरफ्तारी का मतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान से जेल में ही दोनों मामलों में पूछताछ होगी। नैब टीम इमरान खान को रिमांड पर भी ले सकती है।
क्या हैं इमरान खान पर आरोप
बता दें कि इमरान खान को अगस्त महीने में खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिजनेसमैन पर 450 अरब रुपये का जुर्माना लगाया था। इमरान खान पर आरोप है कि जुर्माने की रकम जमा कराने के बजाय इमरान खान ने जुर्माने की रकम पर समझौता किया और इसके एवज में बिजनेसमैन ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा गठित अल कादिर ट्रस्ट को करीब 57 एकड़ जमीन तोहफे में दी।
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इमरान खान को तोशाखाना मामले में भी इस साल अगस्त में दोषी ठहराया गया था। हालांकि उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। यह मामला पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने दर्ज कराया था। आरोप है कि इमरान खान ने अपने हलफनामे में तोशाखाना से बेचे गए गिफ्ट आइटम से मिली रकम की जानकारी नहीं दी थी। अब नैब ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
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नैब की अदालत ने जारी किया आदेश
सोमवार को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया। जिसके बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, इस गिरफ्तारी का मतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान से जेल में ही दोनों मामलों में पूछताछ होगी। नैब टीम इमरान खान को रिमांड पर भी ले सकती है।
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क्या हैं इमरान खान पर आरोप
बता दें कि इमरान खान को अगस्त महीने में खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिजनेसमैन पर 450 अरब रुपये का जुर्माना लगाया था। इमरान खान पर आरोप है कि जुर्माने की रकम जमा कराने के बजाय इमरान खान ने जुर्माने की रकम पर समझौता किया और इसके एवज में बिजनेसमैन ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा गठित अल कादिर ट्रस्ट को करीब 57 एकड़ जमीन तोहफे में दी।
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इमरान खान को तोशाखाना मामले में भी इस साल अगस्त में दोषी ठहराया गया था। हालांकि उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। यह मामला पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने दर्ज कराया था। आरोप है कि इमरान खान ने अपने हलफनामे में तोशाखाना से बेचे गए गिफ्ट आइटम से मिली रकम की जानकारी नहीं दी थी। अब नैब ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।