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पाक सुप्रीम कोर्ट ने दिया दंगा पीड़ितों को एक महीने के भीतर मुआवजा देने का आदेश

Sun, 13 Jan 2019 09:41 PM IST
आसिम खान वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: आसिम खान Updated Sun, 13 Jan 2019 09:41 PM IST
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Pak Supreme Court orders compensation for Riot victims in one month

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने संघीय और प्रांतीय सरकारों को ईश निंदा के एक मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी करने के विरोध में कट्टरपंथी इस्लामी गुटों द्वारा किए हिंसक प्रदर्शनों से प्रभावित हुए लोगों को एक महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। 

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‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून न्यूजपेपर’ के अनुसार,  पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय की ‘लाहौर रजिस्ट्री’ में स्वत: संज्ञान के एक मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया। 
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मामला तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) की अगुवाई में तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान हुए जानमाल के नुकसान से जुड़ा है। ट्रिब्यून ने कहा कि सुनवाई शुरू होने पर एक सरकारी अधिकारी ने प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान के आकलन पर एक रिपोर्ट सौंपी गई। 
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मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब के महाधिवक्ता से कहा कि वह अदालत को बताए कि पीड़ितों को मुआवजा कैसे दिया जाएगा। महाधिवक्ता ने कहा कि संघीय मंत्रिमंडल ने 26.2 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दे दी है।  

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