{"_id":"5c41a7b4bdec22736153f590","slug":"pak-court-prevented-the-provincial-department-from-quitting-hindu-shrine-panj-tirath","type":"story","status":"publish","title_hn":"पाक अदालत ने प्रांतीय विभाग को हिन्दू धार्मिक स्थल ‘पंज तीरथ’ खाली कराने से रोका","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
पाक अदालत ने प्रांतीय विभाग को हिन्दू धार्मिक स्थल ‘पंज तीरथ’ खाली कराने से रोका
Fri, 18 Jan 2019 05:01 PM IST
अमित मंडल
भाषा, पेशावर
भाषा, पेशावर
Published by: अमित मंडल
Updated Fri, 18 Jan 2019 05:01 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पाकिस्तान के पेशावर उच्च न्यायालय ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित हिन्दू धार्मिक स्थल ‘पंज तीरथ’ खाली कराने से रोक दिया। पेशावर के विस्थापन संपत्ति ट्रस्ट बोर्ड (ईपीटीबी) के उपनिदेशक हुमायूं खान ने कहा कि प्रांतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पंज तीरथ खाली करने का निर्देश दिया था। पेशावर उच्च न्यायालय का बृहस्पतिवार का फैसला हिन्दू सिख धार्मिक स्थलों की देखभाल करने वाले ईपीटीबी की याचिका पर आया जिसने नोटिस को चुनौती दी थी।
विज्ञापन
खान ने कहा कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित पंज तीरथ ईपीटीबी की संपत्ति है। पंज तीरथ का नाम पांच सरोवरों के कारण पड़ा है और वहां एक मंदिर और वृक्षों के साथ एक बगीचा है। मान्यता है कि महाभारत कथा के राजा पांडू यहीं के थे और हिन्दू कार्तिक माह में यहां आकर सरोवर में स्नान करते थे और वृक्षों के नीचे बैठकर दो दिन पूजा अर्चना करते थे।
विज्ञापन