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पाक चीफ जस्टिस ने लगाई मानसिक रूप से बीमार पुलिसकर्मी की फांसी पर रोक

Sun, 13 Jan 2019 05:14 PM IST
आसिम खान भाषा, इस्लामाबाद
भाषा, इस्लामाबाद Published by: आसिम खान Updated Sun, 13 Jan 2019 05:14 PM IST
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Pak chief justice bans death penalty of mentally ill policeman

पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने मानसिक रूप से बीमार एक पुलिसकर्मी की सजा पर रोक लगा दी जिसे सोमवार को फांसी दी जानी थी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कैदी की मां और उसकी मौत की सजा के निलंबन की मांग कर रहे मानवाधिकार समूहों की अपील के बाद प्रधान न्यायाधीश निसार ने खिजर हयात की फांसी की सजा को शनिवार रात निलंबित कर दिया।

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एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचारपत्र की खबर के मुताबिक इस निलंबन से एक दिन पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 15 जनवरी को लाहौर की कोट लखपत जेल में हयात को फांसी दिया जाना तय किया था। डॉन अखबार ने अपनी खबर में बताया कि हयात को अपने साथी अधिकारी की गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में 2003 में मौत की सजा सुनाई गई थी। 
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उसने करीब 15 साल जेल में गुजारे हैं। हयात को पहली बार 2008 में जेल चिकित्सीय अधिकारियों ने एक प्रकार के पागलपन से ग्रस्त बताया था। न्यायमूर्ति निसार ने मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की है। अदालत में हयात के मामले की समीक्षा करने के अधिकार संगठनों की अपील के बाद यह फैसला किया गया।

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