फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   malaysian court sentenced 34 months prison and 7 lakh fine to a cat killer

मलेशिया: कोर्ट ने गर्भवती बिल्ली के हत्यारे को 34 माह जेल और सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

Thu, 07 Nov 2019 06:29 PM IST
Trainee Trainee वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कुआलालंपुर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कुआलालंपुर Published by: Trainee Trainee Updated Thu, 07 Nov 2019 06:29 PM IST
विज्ञापन
malaysian court sentenced 34 months prison and 7 lakh fine to a cat killer
प्रतीकात्मक तस्वीर

मलेशिया की एक अदालत ने ड्रायर में भरकर गर्भवती बिल्ली की हत्या करने के जुर्म में आरोपी को 34 महीने की जेल और 9700 डॉलर (करीब 7 लाख रुपये) का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मलेशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी बर्नामा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोर्ट ने के. गणेश नाम के व्यक्ति को पशु संरक्षण कानून तोड़ने का दोषी करार दिया है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है दोषी की यह सजा दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल का काम करेगी।

विज्ञापन


अदालत का कहना है कि इससे बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा कि जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। हालांकि गणेश ने अदालत का फैसला ना मानते हुए उसके खिलाफ उच्च अदालत में जाने का फैसला किया है। साथ ही उसके उच्च अदालत में दायर की गई अर्जी की वजह से फिलहाल उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है।

विज्ञापन

ड्रायर में महिला को मिला था बिल्ली का शव

बता दें कि ड्रायर से बिल्ली की हत्या की गई है इस बात का खुलासा एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ। इस फुटेज में आरोपी गणेश बिल्ली को ड्रायर में भरता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें एक महिला ने दी थी। उस महिला को ड्रायर का इस्तेमाल करते समय बिल्ली का शव मिला था, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed