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Crime News: भारतीय मूल के शख्स को कनाडा में कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, गोली मारकर प्रेमिका की थी हत्या
Sat, 22 Oct 2022 04:43 PM IST
वीरेंद्र शर्मा
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, टोरंटो
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, टोरंटो
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sat, 22 Oct 2022 04:43 PM IST
सार
आरोपी ने 19 वर्षीय भावकिरण ढेसी को 1 अगस्त 2017 को सिर में गोली मार दी थी। गोली लगने पर ढेसी बिस्तर पर गिर गई और आरोपी हरजोत सिंह ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में प्रेमिका की हत्या करने के मामले में भारतीय मूल के शख्स को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शव को जलाने की कोशिश की। ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जीन वाचुक ने मंगलवार को हरजोत सिंह देव को हत्या के लिए पांच साल और दो अलग-अलग मामलों में दो साल की सजा सुनाई गई है।
कनाडा की मीडिया के मुताबिक आरोपी ने गलती से 19 वर्षीय भावकिरण ढेसी को 1 अगस्त 2017 को सिर में गोली मार दी थी। गोली लगने पर ढेसी बिस्तर पर गिर गई और आरोपी हरजोत सिंह ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया है। इसके अलावा पुलिस को भी फोन नहीं किया। डेडबॉडी को अपने वाहन में रखकर एक सुनसान सड़क पर चला गया। कोर्ट ने कहा कि आग को आरोपी ने उसके शव को जला दिया। कोर्ट ने कहा कि हत्या में अधिकतम उम्रकैद की सजा होती है। शव के परीक्षण के दौरान खोपड़ी में कई फ्रैक्चर मिले। 25 वर्षीय देव पर मई 2019 में सेकेंड डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया था। उसके एक महीने बाद शव के साथ छेड़छाड़ करने और अपमान करने का भी आरोप लगाया गया था।
ढेसी के परिवार वालों के मुताबिक सात साल की कैद काफी नहीं थी। उसके चचेरे भाई कैट खाख ने कहा कि मिली सजा से वह संतुष्ट नहीं है। ढेसी के चाचा कुलवंत ढेसी ने कहा, हम सजा से खुश नहीं हैं। आरोपी ने मृतका की बॉडी को जलाकर सबूत खत्म करने की कोशिश की थी। उससे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हत्या करने के बाद शरीर को जलाना एक हैरान कर देने वाला अपराध है। ऐसा सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया। देव नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल रहा है।
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कनाडा की मीडिया के मुताबिक आरोपी ने गलती से 19 वर्षीय भावकिरण ढेसी को 1 अगस्त 2017 को सिर में गोली मार दी थी। गोली लगने पर ढेसी बिस्तर पर गिर गई और आरोपी हरजोत सिंह ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया है। इसके अलावा पुलिस को भी फोन नहीं किया। डेडबॉडी को अपने वाहन में रखकर एक सुनसान सड़क पर चला गया। कोर्ट ने कहा कि आग को आरोपी ने उसके शव को जला दिया। कोर्ट ने कहा कि हत्या में अधिकतम उम्रकैद की सजा होती है। शव के परीक्षण के दौरान खोपड़ी में कई फ्रैक्चर मिले। 25 वर्षीय देव पर मई 2019 में सेकेंड डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया था। उसके एक महीने बाद शव के साथ छेड़छाड़ करने और अपमान करने का भी आरोप लगाया गया था।
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ढेसी के परिवार वालों के मुताबिक सात साल की कैद काफी नहीं थी। उसके चचेरे भाई कैट खाख ने कहा कि मिली सजा से वह संतुष्ट नहीं है। ढेसी के चाचा कुलवंत ढेसी ने कहा, हम सजा से खुश नहीं हैं। आरोपी ने मृतका की बॉडी को जलाकर सबूत खत्म करने की कोशिश की थी। उससे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हत्या करने के बाद शरीर को जलाना एक हैरान कर देने वाला अपराध है। ऐसा सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया। देव नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल रहा है।
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