{"_id":"5cb03f2dbdec22145b20f94b","slug":"indian-origin-person-jailed-for-illegally-fireworks-on-diwali-in-singapore","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिंगापुर : गैरकानूनी तरीके से दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
सिंगापुर : गैरकानूनी तरीके से दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल
Fri, 12 Apr 2019 01:03 PM IST
आसिम खान
भाषा, सिंगापुर
भाषा, सिंगापुर
Published by: आसिम खान
Updated Fri, 12 Apr 2019 01:03 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को पिछले साल देश में दिवाली समारोह के दौरान एक आवासीय परिसर के पास आतिशबाजी करने के मामले में तीन सप्ताह की जेल और 5,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। शुक्रवार को द न्यू पेपर की खबर के मुताबिक, 29 वर्षीय जीवन अर्जुन ने लिटिल इंडिया दुकान से पटाखे खरीदे और उन्हें दीवाली समारोह पर 6 नवंबर, 2018 को रात के 3.30 बजे जलाया।
विज्ञापन
यिशुन में की गई आतिशबाजियों की तेज आवाज से पड़ोस के सार्वजनिक आवासीय परिसरों में रह रहे लोगों को परेशानी हुई।रिपोर्ट के अनुसार, आतिशबाजी का प्रदर्शन पांच मिनट तक चला। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
विज्ञापन
गुरुवार को जिला न्यायाधीश मार्विन बे ने कहा कि अदालत जीवन द्वारा की गई आतिशबाजी और पटाखों को अपने पास रखने के मामले में सख्ती बरतेगी और इसलिए उसे तीन सप्ताह की जेल की सजा सुनाई जाती है और उस पर 5,000 सिंगापुर डॉलर (3,685 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया जाता है।
विज्ञापन