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सिंगापुर: नौकरानी पर हमले व अपशब्द कहने पर भारतीय मूल के व्यक्ति को एक साल का कारावास

Tue, 17 Aug 2021 03:57 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, सिंगापुर
पीटीआई, सिंगापुर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 17 Aug 2021 03:57 PM IST
सार

सिंगापुर की एक कोर्ट ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। पीड़ित नौकरानी भी भारत की रहने वाली है।
 

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Indian-origin man jailed in Singapore for abusing domestic helper from India
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

सिंगापुर की कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसे अपनी नौकरानी पर हमले व उसे अपशब्द कहने का दोषी माना गया है। पीड़ित नौकरानी भी भारत की ही रहने वाली है। 

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द स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राजमणिक्कम सुरेश कुमार 35 को नौकरानी वाडिवेल पर हमले व उसके खिलाफ आपराधिक कृत्य करने के आरोप में एक एक काउंट का दोषी माना गया है। यह नौकरानी पहली बार सिंगापुर आई है और वह यहां अपने पति की चाची, जो कि खुद भी घरेलू नौकरानी है, के अलावा किसी को नहीं जानती। 
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पीड़िता को राजमणिक्कम ने अप्रैल 2018 में 400 सिंगापुर डॉलर प्रति माह की दर से काम पर रखा था। उसका जिम्मे सफाई व खाना बनाना समेत अन्य घरेलू कामकाज थे। सुनवाई के दौरान उप लोक अभियोजक थियागेश सुकुमारन ने कोर्ट को बताया कि 18 अक्तूबर 2018 में को राजमणिक्कम घर लौटा तो नशे में था। उस वक्त पीड़िता किचन में आरोपी के लिए थोसाई नामक कोई व्यंजन बना रही थी। 
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खाने की मेज पर चटनी का कटोरा रखने के बाद, वह किचन में लौट आई और एक चम्मच की तलाश करने लगी, जिसका उपयोग वह भोजन तैयार करने के लिए कर रही थी। सुकुमारन ने कहा कि जब वह ऐसा कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि आरोपी उसके बगल में खोंचा पकड़े हुए खड़ा था। इससे उसने उसका बायां हाथ जला दिया। 

इसके बाद जुलाई 2018 में नौकरानी ने अपने एजेंट को राजमणिक्कम के बर्ताव के बारे में बताया। इस पर एजेंट ने आरोपी की पत्नी से मामले की शिकायत की। गवाही के दौरान पीड़िता ने कहा कि आरोपी की पत्नी उसके पास आई थी और उसने कहा था कि वह कोई भी समस्या हो तो उसे बताए, बजाए एजेंट से शिकायत करने के। 


सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपराध कबूल नहीं किया और कोई सफाई भी नहीं दी। सिंगापुर में नौकर को गर्म चीज से दागने व हमला करने पर 10 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई है। 

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