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हश मनी मामला: ट्रंप की सजा बरकरार रहेगी या नहीं? जस्टिस जुआन मंगलवार को करेंगे फैसला
Sun, 10 Nov 2024 10:48 PM IST
राहुल कुमार
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
Published by: राहुल कुमार
Updated Sun, 10 Nov 2024 10:48 PM IST
सार
Trump Hush money case: हश मनी के मामले में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा बरकरार रहेगी या नहीं इस पर जस्टिस जुआन मर्चन मंगलवार को फैसला सुना सकते हैं।
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डोनाल्ड ट्रंप
- फोटो : ANI
विस्तार
एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के बदले धन देने (हश मनी) के मामले में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा बरकरार रहेगी या नहीं इस पर जस्टिस जुआन मर्चन मंगलवार को फैसला सुना सकते हैं। हालांकि, मर्चन पहले भी मामले में दो बार स्थगन दे चुके हैं।
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माना जा रहा है कि वह एक बार फिर से स्थगन देने पर विचार कर सकते हैं। मर्चन का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें 26 नवंबर को इसी मामले में सजा सुनाई जानी है।
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हालांकि, कानून विशेषज्ञ यह तर्क दे रहे हैं कि यदि ट्रंप को सजा दी गई तो राष्ट्रपति बनने से जुड़ी प्रक्रिया में देरी हो सकती है और इससे नई सरकार के गठन पर असर पड़ेगा। ज्यादातर विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस मामले में ट्रंप को जेल की सजा संभव नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मर्चन ट्रंप को हल्की सजा दे सकते हैं या ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने तक पूरी सजा को टाल सकते हैं।
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क्या है हश मनी मामला
एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने दावा किया था कि करीब एक दशक पहले ट्रंप ने उनके साथ यौन संबंध बनाए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्हें चुप रहने के लिए 1.3 लाख डॉलर (करीब 1.09 करोड़ रुपये ) का भुगतान किया था। बाद में ट्रंप को भुगतान को छुपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी ठहराया गया था।
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