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नीरव मोदी को भारत में नहीं मिल पाएगा न्याय : काटजू
Sat, 12 Sep 2020 02:22 AM IST
Jeet Kumar
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 12 Sep 2020 02:22 AM IST
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मार्कंडेय काटजू
- फोटो : Twitter
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में शुक्रवार को वीडियो लिंक के जरिये लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुबूत दिए।
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बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि नीरव मोदी प्रत्यर्पित किए जाने पर भारत में निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिल पाएगा।
बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी कर लंदन भागे नीरव मोदी मामले में सुनवाई के दौरान 130 मिनट के अपने बयान में काटजू ने आरोप लगाया कि भारत में न्यायिक व्यवस्था चौपट हो गई है।
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उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसियां सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय राजनीतिक नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। पांच-दिवसीय सुनवाई में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर सुनवाई होनी है। जजों को यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या भारत सरकार द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर भारत में उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है।
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काटजू ने अपने आरोपों के समर्थन में कई केस और मुद्दों को रखा, जिनमें 2019 में पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ की ओर से अयोध्या पर दिया गया फैसला शामिल हैं, जिन्हें बाद में राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया।
इसके साथ ही, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्ति, मीडिया ट्रायल और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रखा।