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अभी राहत नहीं: पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की अपील खारिज
Fri, 25 Jun 2021 05:42 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, इस्लामाबाद।
एजेंसी, इस्लामाबाद।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 25 Jun 2021 05:42 AM IST
सार
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सुप्रीमो नवाज शरीफ (70) नवंबर, 2019 से लंदन में रह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें लंदन में इलाज के लिए चार हफ्ते की इजाजत दी थी।
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नवाज शरीफ
- फोटो : social media
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विस्तार
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में मिली सजा में राहत देने से इनकार कर दिया।
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न्यायमूर्ति आमेर फारूख और मोहसिन कयानी की पीठ ने अपने नौ पन्ने के आदेश में कहा कि कानून से भागा हुआ व्यक्ति अपने अधिकार खो चुका है, ऐसे में अपील को निरस्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
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पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सुप्रीमो नवाज शरीफ (70) नवंबर, 2019 से लंदन में रह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें लंदन में इलाज के लिए चार हफ्ते की इजाजत दी थी। तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के दो मामलों में दोषी पाए गए हैं।
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