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ब्रिटेन में नए हथियार विधेयक में संशोधन, कृपाण रखने पर बनी रहेगी यथास्थिति
भाषा, लंदन
Updated Fri, 30 Nov 2018 12:16 PM IST
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ब्रिटेन की सरकार ने नए हथियार विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी है जिससे कि यह ब्रिटेन के सिख समुदाय के कृपाण या धार्मिक तलवार रखने, उसकी आपूर्ति करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करे। इस विधेयक को अब संसद की मंजूरी का इंतजार है। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में दी ऑफेंसिव वेपन्स बिल 2018 पर इस हफ्ते चर्चा पूरी हो चुकी है। अब यह मंजूरी के लिए उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्डस में जाएगा।
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विधेयक में कुछ हथियारों को सार्वजनिक रूप से रखने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह कुछ हथियारों और वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री पर भी नई पाबंदियां लगाता है। यह कदम देश में लगातार हो रहे चाकू और एसिड से जुड़े हमलों के खिलाफ उठाया गया है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘कृपाण के मुद्दे पर सिख समुदाय के साथ हम करीब से मिलकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमने विधेयक में संशोधन किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक कारणों से कृपाण रखना और बड़े कृपाण की आपूर्ति करना जारी रह सके।’’
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ब्रिटेन के सिख समुदाय के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन के गृह मंत्रालय गया था और अनुरोध किया था कि जब नया विधेयक कानून का रूप ले तो उसमें कृपाण को छूट प्राप्त हो। समूह की प्रमुख लेबर पार्टी की सांसद प्रीत कौर गिल ने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि सरकार ने यह संशोधन किया।’’
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