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ब्रिटिश कोर्ट ने भारत से कहा- विजय माल्या को जिस जेल में रखेंगे, उसका वीडियो जमा करें
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Tue, 31 Jul 2018 03:06 PM IST
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भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस भारत लाने की सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रहीं हैं। माल्या के बहु चर्चित प्रत्यर्पण मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए ब्रिटिश अदालत ने भारतीय विभागों से मुंबई के आर्थर रोड जेल के एक सेल का तीन हफ्तों का वीडियो जमा करने को कहा है। मामले की आखिरी सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
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धोखाधड़ी के मामलों में भारत में वांटेड माल्या मंगलवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ। माल्या को मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक 12 में रखे जाने को लेकर अभियोजक और बचाव दोनों ने अपना पक्ष रखा। बहस सुनने के बाद जज ने भारतीय आर्थर रोड जेल के बैरक 12 का तीन हफ्तों का वीडियो जमा करने को कहा। इसके बाद 12 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी गई और तब तक के लिए माल्या की जमानत अवधि भी बढ़ा दी गई।
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इससे पहले अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ कोर्ट पहुंचे माल्या ने खुद पर लगे मनी लांड्रिंग और पैसे चुराने के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उसने कहा कि उसने कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने सेटलमेंट का ऑफर दिया है। कोर्ट के सामने 14 हजार करोड़ के एसेट्स रखे हैं।
कोर्ट से कहा कि इस प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक और कर्जदारों का पैसा चुका दिया जाए। उसने कहा कि पैसा चुराने और मनी लॉन्डरिंग के आरोप गलत है। उसने कहा कि मैने कोर्ट के सामने अपने एसेट्स रख दिए हैं अब कोर्ट को फैसला करना है। माल्या ने कहा कि वो कोर्ट का फैसला मानेगा।
बता दें कि बीते 3, 4 माह से दोनों पक्ष (भारत सरकार और माल्या के वकील) की तरफ से जज एम्मा आर्बुथनॉट के पास लिखित में अपने तर्क जमा किया जा रहे थे। इससे पहले भारत सरकार की ओर से क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के प्रवक्ता ने कहा कि न्यायाधीश आर्बुथनॉट मामले पर अंतिम सुनवाई करेंगी और फैसले को सुरक्षित रख लिया जाएगा।
मालूम हो कि इससे पहले 27 अप्रैल को कोर्ट ने भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)की तरफ से जमा कराए गए बहुत सारे सबूतों को स्वीकार कर लिया था। सबूत स्वीकार किए जाने से माल्या को वापस ले जाने के लिए चल रहे भारतीय खेमे के प्रयासों को उत्साह मिला था और सफलता की उम्मीद बढ़ गई थीं।
भारत आने की इच्छा जता चुका है माल्या
vijay mallya
माल्या भारतीय अधिकारियों से स्वदेश लौटने और कानून का सामना करने की इच्छा जता चुका है। शराब कारोबारी ने भारतीय अधिकारियों से इच्छा जताई थी कि वह भारत में जारी कानूनी प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है और खुद के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत हुई हालिया कार्रवाई का सामना करना चाहता है।
बता दें कि हालिया अध्यादेश के तहत भारत सरकार देश और विदेशों में माल्या से जुड़ी सभी संपत्तियों को तत्काल जब्त कर सकती है। हालांकि जांच एजेंसियों के शीर्ष सूत्रों ने सरकार के उक्त कदम के बारे में ब्यौरा देने से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने नौ हजार करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में शराब कारोबारी के खिलाफ मुंबई स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में याचिका दायर करके भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बता दें कि हालिया अध्यादेश के तहत भारत सरकार देश और विदेशों में माल्या से जुड़ी सभी संपत्तियों को तत्काल जब्त कर सकती है। हालांकि जांच एजेंसियों के शीर्ष सूत्रों ने सरकार के उक्त कदम के बारे में ब्यौरा देने से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने नौ हजार करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में शराब कारोबारी के खिलाफ मुंबई स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में याचिका दायर करके भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है।