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इस्लामिक हेडस्कार्फ पहनने के फैसले में ECJ ने कहा- कंपनी लगा सकती है बैन
amarujala.com- Presented by: अकरम
Updated Tue, 14 Mar 2017 05:43 PM IST
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : Reuters
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यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने कार्यस्थल पर स्टाफ द्वारा दिखने वाले धार्मिक चिन्ह पहनने पर कंपनी को रोक लगाने की अनुमती दे दी है। यूरोपीयन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ईसीजे) ने मंगलवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के इस्लामिक हेडस्कार्फ पहनने पर दिए गए अपने पहले फैसले में यह आदेश दिया है।
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ईसीजे ने यह फैसला फ्रांस और बेलजियम की दो महिलाओं के केस संदर्भ में दिया जिन्हें कार्यस्थल पर हेडस्कार्फ पहनकर आने पर कंपनी से हटा दिया गया था।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अंडरटेकिंग का एक आंतरिक नियम जो किसी राजनीतिक, फिलॉसाफिकल या धार्मिक चिन्ह पहनने से रोकता है उससे किसी तरह का प्रत्यक्ष भेदभाव नजर नहीं आता।
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फिलैन्थ्रपिस्ट जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित ग्रुप ऑपन सोसाइटी जस्टिस इनिशियटिव ने कहा शीर्ष अदालय का यह फैसला यूरोपीय संघ के गैर-भेदभाव कानून के समानता की गारंटी को कमजोर करता है।
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