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इस्लामिक हेडस्कार्फ पहनने के फैसले में ECJ ने कहा- कंपनी लगा सकती है बैन

Tue, 14 Mar 2017 05:43 PM IST
amarujala.com- Presented by: अकरम
amarujala.com- Presented by: अकरम Updated Tue, 14 Mar 2017 05:43 PM IST
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EU court allows religious symbol bans
सांकेतिक चित्र - फोटो : Reuters

यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने कार्यस्थल पर स्टाफ द्वारा दिखने वाले धार्मिक चिन्ह पहनने पर कंपनी को रोक लगाने की अनुमती दे दी है। यूरोपीयन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ईसीजे) ने मंगलवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के इस्लामिक हेडस्कार्फ पहनने पर दिए गए अपने पहले फैसले में यह आदेश दिया है।

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ईसीजे ने यह फैसला फ्रांस और बेलजियम की दो महिलाओं के केस संदर्भ में दिया जिन्हें कार्यस्थल पर हेडस्कार्फ पहनकर आने पर कंपनी से हटा दिया गया था।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अंडरटेकिंग का एक आंतरिक नियम जो किसी राजनीतिक, फिलॉसाफिकल या धार्मिक चिन्ह पहनने से रोकता है उससे किसी तरह का प्रत्यक्ष भेदभाव नजर नहीं आता।
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फिलैन्थ्रपिस्ट जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित ग्रुप ऑपन सोसाइटी जस्टिस इनिशियटिव ने कहा शीर्ष अदालय का यह फैसला यूरोपीय संघ के गैर-भेदभाव कानून के समानता की गारंटी को कमजोर करता है।

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