फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Denmark will enact a new law on misdeed

बलात्कार की परिभाषा बदलेगा डेनमार्क, बनाएगा नया कानून

Thu, 26 Nov 2020 07:32 AM IST
Jeet Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोपेनहेगन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोपेनहेगन Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 26 Nov 2020 07:32 AM IST
विज्ञापन
Denmark will enact a new law on misdeed
सांकेतिर तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

डेनमार्क वैसे उन देशों में है जहां लैंगिक समानता पर काफी ध्यान किया जाता है, लेकिन यौन हिंसा वहां एक व्यापक समस्या है। लिहाजा देश में बलात्कार का परिभाषा बदलने की तैयारी है।

विज्ञापन


मौजूदा कानून में अब तक यौन हिंसा पर ही ध्यान दिया जाता है। जबकि कोई अपने पार्टनर के साथ बिना सहमति के संभोग करता है तो उसे बलात्कार माना जाएगा। 


कानून में होने वाले ऐसे बदलाव को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की हेले जैकवसन ने कहा, यह डेनमार्क के लिए ऐतिहासिक पल है। क्योंकि सहमति कानून समानता के लिए एक बड़ी जीत है। डेनमार्क के न्याय मंत्री निक हेकेरुप ने संसद को भेजे अपने संदेश में लिखा है बतौर समाज हमें बलात्कार पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। जिसकी वे हकदार हैं।
विज्ञापन


2018 के आंकड़े दिखाते हैं यौन हिंसा के रिपोर्ट किए  गए मामलों की संख्या स्वीडन में कितनी कम है। देश की क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल के अनुसार 2018 में 6700 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हुई है। लेकिन पुलिस के पास केवल 1300 मामले ही दर्ज किए गए हैं। इनमें सिर्फ 69 मामलों में दोषी को सजा हो सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ज्यादातर मामलों में बलात्कार इसलिए रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि महिलाओं को डर होता है कि उन पर कलंक माना जाएगा। जैकबसन ने बताया कि पीड़ितों ने हमें बताया है कि उन्हें इर बात का डर था कि उनके जान पहचान वाले और अधिकारी उनको बुरी नजर से देखेंगे। एमनेस्टी के रिपोर्ट के अनुसार 50 फीसदी पीड़ितों ने कहा कि वे पुलिस के रवैये से खुश नहीं थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed