फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   China clamps new rules to regulate foreign ships in its waters indications of rising tension

चीन का फैसला: अपने जल क्षेत्र में विदेशी जहाजों के लिए जारी किए नए नियम, तनाव बढ़ने की आशंका

Sun, 29 Aug 2021 11:10 PM IST
गौरव पाण्डेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sun, 29 Aug 2021 11:10 PM IST
सार

चीन ने अपने जल क्षेत्र में विदेशी जहाजों के लिए नए और सख्त नियम जारी करके तनाव को बढ़ाने का एक और मौका तैयार किया है। 

विज्ञापन
China clamps new rules to regulate foreign ships in its waters indications of rising tension
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पेक्सेल्स

विस्तार

विदेशी जहाजों को नियमित करने के उद्देश्य से चीन ने रविवार को नए समुद्री नियम जारी किए। इनमें कहा गया है कि रेडियोएक्टिव सामग्री, तेल, रसायन और कुछ अन्य सामग्रियों को ढोने वाले जहाजों को सामग्री की जानकारी चीनी जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर देनी होगी। अगर चीन इन नियमों को दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में सख्ती के साथ लागू करता है तो तनाव बढ़ने की संभावना है। यहां अमेरिका और इसके सहयोगी नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। 

विज्ञापन


चीन दावा करता है कि दक्षिण चीन सागर का 13 लाख वर्ग मील का लगभग पूरा क्षेत्र चीन का संप्रभु क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चीन ने कृत्रिम द्वीप तैयार किए हैं और यहां पर सैन्य बेस बना रहा है। उल्लेखनीय है कि ब्रुनेई, मलयेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इस क्षेत्र पर अपना दावा जताते हैं। 
विज्ञापन


चीन के समुद्री सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि नए नियम एक सितंबर से लागू होंगे। पनडुब्बियों, परमाणु जहाजों, रेडियोएक्टिव सामग्री, तेल, रसायन, तरल गैस और अन्य जहरीले व हानिकारक पदार्थों को ले जाने वाले जहाजों के संचालकों को चीनी जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर विस्तृत जानकारी पेश करनी होगी। इसमें कहा गया है, ऐसे जहाज जो चीन की समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं उन्हें भी नए नियमों का पालन करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


जहाजों को उपलब्ध करानी होगी ये जानकारी
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार उन जहाजों को नाम, काल साइन, वर्तमान स्थिति और आने के संभावित समय की जानकारी देनी होगी। जहाज पर मौजूद खतरनाक सामग्री का विवरण और कार्गो डेटवेट (जहाज की सामग्री ले जाने की क्षमता) की जानकारी भी देनी होगी। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये नया कदम सख्त नियमों को लागू करके समुद्र के क्षेत्र में चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने का एक प्रयास है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed