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Anti Child Marriage Bill: बलोचिस्तान में आठ साल से बाल विवाह विरोधी विधेयक लंबित, समिति बनाने का सुझाव

Sun, 07 Aug 2022 01:56 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, क्वेटा।
एजेंसी, क्वेटा। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 07 Aug 2022 01:56 AM IST
सार

बलोचिस्तान की विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता कानूनी तथा विज्ञान-प्रौद्योगिकी मामलों संसदीय सचिव रुबाबा खान बुलेदी ने की। बैठक में बाल विवाह विधेयक के संबंध में धार्मिक पार्टियों और कुछ अन्य वर्गों के नकारात्मक रवैये पर चिंता जताई गई।

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Anti Child Marriage Bill pending in Balochistan for eight years
बाल विवाह (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : Pixabay

विस्तार

पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत की विधानसभा में बाल विवाह विरोधी विधेयक पिछले आठ वर्षों से लंबित है। बाल विवाह पर हुई एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। इस पर सभी हितधारकों में आम सहमति के लिए बाल विवाह पर वार्ता शुरू करने के लिए एक समिति का सुझाव दिया गया।

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बलोचिस्तान की विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता कानूनी तथा विज्ञान-प्रौद्योगिकी मामलों संसदीय सचिव रुबाबा खान बुलेदी ने की। बैठक में बाल विवाह विधेयक के संबंध में धार्मिक पार्टियों और कुछ अन्य वर्गों के नकारात्मक रवैये पर चिंता जताई गई। महिला विधायकों ने कहा कि महिला सांसदों ने आयु सीमा पर आम सहमति बनाने के लिए सभी प्रयास किए और पुरुष सदस्यों को बाल विवाह विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी किया लेकिन फिर उन्हें आयु सीमा के मुद्दे पर धार्मिक दलों के विधायकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।  
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आयु सीमा पर बनाएंगे आम सहमति
बलोचिस्तान प्रांत में महिला मामलों की अध्यक्ष फौजिया शाहीन और डा. बुलेदी की स्थिति पर सुझाव दिया गया कि एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति सियासी दलों के प्रमुखों के साथ बैठक कर बाल विवाह के लिए आयु सीमा पर आम सहमति के लिए उनसे अनुमोदन हासिल करेगी।

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