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अमेरिकाः नागरिकों की जासूसी का कानून खत्म

Mon, 01 Jun 2015 01:26 PM IST
Updated Mon, 01 Jun 2015 01:26 PM IST
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US citizens spying law over.

अमेरिका का वो आतंकवाद निरोधक कानून खत्म हो गया है जिसके तहत सरकारी एजेंसियां अमेरिकी नागरिकों का फोन टैप कर डाटा जान सकती थीं और उन पर निगरानी भी रख सकती थीं।

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पेट्रियट एक्ट के नाम से चर्चित ये कानून अमेरिकी सीनेट में सहमति नहीं बन पाने के कारण खत्म हो गया है।

आतंक विरोधी व्यवस्था से जुड़े इस कानून पर सहमति न बनने को व्हाइट हाउस ने 'भारी चूक' बताया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बयान में कहा- "एक ऐसा मसला जो देश की सुरक्षा जितना ही नाजुक है, उस पर सभी सीनेटरों को अपने दलगत हितों से उपर उठ कर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए थी।"

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फ्रीडम बिल अगले सप्ताह

US citizens spying law over.

फोन से जुड़ी जानकारियों को जुटाने पर कड़ी निगरानी रखने वाले संशोधित अधिनियम, फ्रीडम बिल पर अब अगले सप्ताह के अंत तक ही मतदान संभव हो सकेगा।

यूएसए फ्रीडम कानून पर कोई सहमति नहीं बनने से, सुरक्षा सेवाएं की फोन से जुड़ी जानकारियों को जुटाने से जुड़ा अधिकार फिलहाल अनुपलब्ध रहेगा।

देश में विभिन्न आतंकवाद-निरोधक कार्यक्रमों की देख-रेख करने वाली अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या एनएसए ने पहले ही जानकारी जुटाने वाले सर्वरों को बंद करना शुरू कर दिया है।

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