{"_id":"5b8a7cae42c79246382d04d1","slug":"us-airman-convicted-of-hate-crime-on-a-attacking-sikh-man-in-texas-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिख व्यक्ति पर हमला करने के मामले में अमेरिकी एयरमैन दोषी करार ","category":{"title":"America","title_hn":"अमेरिका","slug":"america"}}
सिख व्यक्ति पर हमला करने के मामले में अमेरिकी एयरमैन दोषी करार
Updated Sat, 01 Sep 2018 05:19 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमेरिका के एक एयरमैन को एक सिख व्यक्ति पर घृणा अपराध में दो साल पहले किए गए हमले के मामले में दोषी करार दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई।
वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक पीड़ित महताब सिंह बख्शी घटना के समय 21 अगस्त, 2016 को डूपोंट सर्किल के पास अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे। तभी टेक्सास के रहने वाले डिलन मिलहाउसेन नाम का व्यक्ति पीछे से आया और सिंह की पगड़ी गिरा दी। वह बख्शी के चेहरे पर तब तक मुक्का मारता रहा जब तक वह बेहोश नहीं हो गए।
मीडिया में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ज्यूरी ने मिलहाउसेन को दोषी पाया। ज्यूरी ने कहा कि पीड़ित को उसके नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल की वजह से निशाना बनाया। दोषी व्यक्ति को 30 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस अपराध में अधिकतम 15 साल तक की सजा हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक पीड़ित महताब सिंह बख्शी घटना के समय 21 अगस्त, 2016 को डूपोंट सर्किल के पास अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे। तभी टेक्सास के रहने वाले डिलन मिलहाउसेन नाम का व्यक्ति पीछे से आया और सिंह की पगड़ी गिरा दी। वह बख्शी के चेहरे पर तब तक मुक्का मारता रहा जब तक वह बेहोश नहीं हो गए।
विज्ञापन
मीडिया में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ज्यूरी ने मिलहाउसेन को दोषी पाया। ज्यूरी ने कहा कि पीड़ित को उसके नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल की वजह से निशाना बनाया। दोषी व्यक्ति को 30 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस अपराध में अधिकतम 15 साल तक की सजा हो सकती है।
विज्ञापन