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अब अमेरिका में जन्मे बच्चों को नहीं मिलेगी नागरिकता, ट्रंप खत्म करेंगे कानून

Wed, 31 Oct 2018 10:21 AM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 31 Oct 2018 10:21 AM IST
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Trump can end the law who gives citizenship to child who born in America
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : PTI

अभी तक अमेरिका में ये कानून था कि जो भी बच्चा वहां जन्म लेगा उसे कानूनी रूप से वहां की नागरिकता मिल जाएगी। फिर चाहे उसके माता-पिता किसी भी देश से क्यों न हों। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। वह देश में अवैध प्रवासियों और गैर नागरिकों के जन्मे बच्चों को नागरिकता दिलाने वाले कानून को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं।


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ट्रंप का ये फैसला भारतीयों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। ट्रंप लोगों के माइग्रेशन के पूरी तरह खिलाफ हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा, 'अमेरिका दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां किसी भी देश से आए लोगों के बच्चों को जन्म के बाद यहां की नागरिकता मिल जाती है। 85 साल के लिए देश की नागरिकता के अलावा उन्हें सभी तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। यह बेहद हास्यास्पद है और इसे खत्म किया जाना चाहिए।'

ट्रंप के इस फैसला से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। अभी तक की स्थिति देेखें तो अमेरिका में आए किसी भी दंपत्ति से उनकी आवासीय स्थिति के बारे में नहीं पूछा जाता। अगर उनके बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है तो उसे वह सभी अधिकार मिल जाते हैं जो देश के बाकी नागरिकों को मिलते हैं। केवल इतना ही नहीं, बच्चे के जन्म के बाद उसका अमेरिकी बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है।' ट्रंप का कहना है कि कार्यकारी आदेश को लाकर इस कानून को खत्म किया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले का संसद में विरोध हो सकता है।

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