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यूएस वीजा: छह मुस्लिम राष्ट्रों के वीजा आवेदन पर ट्रंप ने तय किए नए नियम
amarujala.com- Presented By- अभिषेक तिवारी
Updated Thu, 29 Jun 2017 11:27 AM IST
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डोनाल्ड ट्रंप
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छह मुस्लिम राष्ट्रों को वीजा नियमों में कुछ ढील दी है। उन्होंंने छह मुस्लिम राष्ट्रों के वीजा आवेदकों के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन छह देशों के वीजा आवेदकों का संयुक्त राज्य अमेरिका से परिवारिक या व्यवसायिक संबंध होना चाहिए तभी उनको वीजा मुहैया कराया जाएगा।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को आंशिक रूप से बहाल किए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने यह कदम उठाया है। बता दें कि मुस्लिम देशों के अमेरिकी वीजा पर बैन लगाने के बाद चारों तरफ उनकी खूब किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने यह नया फरमान जारी किया है।
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बुधवार को अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को भेजे गए नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि छह देशों के आवेदकों को माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चे, वयस्क बेटे या बेटी, दामाद, बहू या भाई के साथ संबंधों को साबित करना होगा। तभी वह अमेरिकी वीजा पाने के हकदार होंगे। पारिवारिक रिश्ते के अलावा उन्होंने साफ किया कि अगर अमेरिका से व्यावसायिक संबंध होंगे तो उस स्थिति में भी उसे अमेरिकी वीजा उपलब्ध कराया जाएगा।
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गौरतलब है कि इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने सात मुस्लिम देशों के लिए अमेरिकी वीजा पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के एक जज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सात मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध के फैसले पर अस्थाई रोक लगा दी थी। यूएस के दो राज्यों समेत पूरे अमेरिका में ट्रंप सरकार के फैसले को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी।
ट्रंप के इस आदेश से प्रभावित देशों के 60 हजार लोगों ने अपने वीजा को रद्द कर दिया था। जिला जज जेम्स रॉबर्ट ने कहा था कि राज्यों का रुख ट्रंप के आदेश के खिलाफ है। पूरे देशभर में उनके इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस का तर्क है कि इस आदेश के बाद देश सुरक्षित बनेगा।