जज ने रोका ट्रंप का आदेश, US में रह सकेंगे शरणार्थी
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सात मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका में बैन करने के डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय पर अमेरिका की एक अदालत ने आस्थाई रोक लगा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर आस्थाई रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि, 'अमेरिकी हवाई अड्डों पर फंसे शरणार्थियों और अन्य यात्रियों को देश से निकालने का काम बंद किया जाए।' अदालत फरवरी के अंत में इस केस की अगली सुनवाई करेगी।
न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक, फेडरल जज ऐन एम डॉनेली ने आदेश दिया कि अमेरिका के हवाई अड्डों पर फंसे शरणार्थियों व दूसरे देश के नागरिकों को वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी।
आपको बता दें कि ट्रंप के शासकीय आदेश को रोकने के लिए अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) के वकीलों ने सरकार पर मुकदमा किया था। जिस पर आदालत ने ट्रंप के आदेश पर आस्थाई रोक लगा दी है। हालांकि आदालत ने ट्रंप के फैसले पर कोई विस्तृत आदेश नहीं दिया और न ही आदेश की संवैधानिकता पर कोई फैसला किया।
जानें किन देशों के नागरिकों पर लगा है प्रतिबंध?
खबरों के मुताबिक अमेरिका के विभिन्न हवाई अड्डों पर और यात्रा के दौरान 100 से 200 के बीच लोगों को हिरासत में लिया गया है। अदालत में सुनवाई के वक्त काफी संख्या में लोग आदालत के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। आदालत का आदेश आते ही लोगो खुशी से झूम उठे।
गौरतलब है कि ट्रंप के इस आदेश के तहत इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के लोगों की गहन जांच के बाद ही उन्हें अमेरिका में प्रवेश मिल सकता है। आदेश पर दस्तखत करने के बाद विमान में सवार रहे सात मुस्लिम देशों के लोग जब अमेरिका पहुंचे, तो उनको हिरासत में ले लिया गया।
ट्रंप के इस आदेश के बाद बिना किसी संगठन के बुलाए जाने के बावजूद हजारों लोग शनिवार को न्यू यॉर्क के जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जुट गए और राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया।