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यूएस सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम बहुल देशों पर बड़ा फैसला, ट्रंप के ट्रैवल बैन को दी मंजूरी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Wed, 27 Jun 2018 03:52 AM IST
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन नए यात्रा प्रतिबंध को आंशिक रूप से लागू करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ दायर चुनौती को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय के आधार पर यह फैसला सुनाया। उनके पैनल में चार अन्य जज शामिल थे। बता दें कि ट्रंप का कहना है कि यात्रा प्रतिबंध आतंकवादियों को अमेरिका में आने से रोकेगा जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
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पिछले साल छह मार्च को ट्रंप ने सभी शरणार्थियों और छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने ईरान, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका आने पर 90 दिन की पाबंदी और शरणार्थियों के आने पर 120 दिन की रोक लगा दी थी।
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SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018
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मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय के आधार पर यह फैसला सुनाया। उनके पैनल में चार अन्य जज शामिल थे। बता दें कि ट्रंप का कहना है कि यात्रा प्रतिबंध आतंकवादियों को अमेरिका में आने से रोकेगा जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
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पिछले साल छह मार्च को ट्रंप ने सभी शरणार्थियों और छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने ईरान, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका आने पर 90 दिन की पाबंदी और शरणार्थियों के आने पर 120 दिन की रोक लगा दी थी।