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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की नीति पर लगाई मुहर, शरणार्थियों पर प्रतिबंध लगाने की दी अनुमति

Wed, 13 Sep 2017 05:27 AM IST
amarujala.com- Presented by: देव कश्यप
amarujala.com- Presented by: देव कश्यप Updated Wed, 13 Sep 2017 05:27 AM IST
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Supreme Court allows Trump administration ban on refugees

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को राहत देते हुए ट्रंप प्रशासन की शरणार्थियों को लेकर प्रतिबंध की नीति यथास्थिति बनाए रखने की अनुमति दे दी है।

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ट्रंप प्रशासन के अनुरोध पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई की। निचली अदालत ने अपने फैसले में शरणार्थियों को ढील देते हुए अक्टूबर से पहले अमेरिका में प्रवेश करने वाले 24,000 शरणार्थियों को रहने की अनुमति दी थी।
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बता दें कि, डोनल्ड ट्रंप ने जनवरी 2017 में पदभार संभालते ही नई ट्रैवल पॉलिसी लागू की थी और एक्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 13769 पर दस्तखत किए थे, जिसे अमेरिका में विदेशी आतंकियों के एंट्री रोकने वाला आदेश कहा गया था। इस आदेश पर अमेरिका की निचली अदालतों ने 6 मार्च को रोक लगा दिया था। जिसमें इरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों को अमेरिका में घुसने से रोक दिया गया था।
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इसपर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत का आदेश आखिरी फैसला नहीं था, इसके संबंध में 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी कि, ट्रंप प्रशासन ने छह मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर जो रोक लगाई थी वो वैध है या नहीं।


हलांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करेगी। क्योंकि 90 दिनों का ट्रैवल प्रतिबंध सितंबर के आखिर में खत्म हो जाएगा साथ ही 120 तक शरणार्थियों पर लगाया गया प्रतिबंध भी अक्टूबर महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को डोनल्ड ट्रंप सरकार की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब डोनल्ड ट्रंप प्रशासन ऐसे देशों से अमेरिका में आते जा रहे रिफ्यूजियों और अप्रवासियों को देश की सीमा से दूर रख सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला माना है। 

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