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'ट्रैवल बैन' पर ट्रंप को करारा झटका, कोर्ट ने ठुकराई अपील

Mon, 06 Feb 2017 10:19 AM IST
न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस/ वाशिंगटन
न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस/ वाशिंगटन Updated Mon, 06 Feb 2017 10:19 AM IST
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court rejected the appeal of Trump against suspension of travel ban
- फोटो : BBC
दुनिया के सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संघीय अपीलीय अदालत ने भी तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने मुस्लिम देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध पर रोक तत्काल हटाने की ट्रंप प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया। 
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इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका में सिएटल के फेडरल जज जेम्स रॉबर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से वैध वीजा धारकों के अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत मिल गई और 60 हजार लोगों के वीजा बहाल कर दिए गए। वहीं, अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। 
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इसके अलावा कुछ लोगों ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को अमेरिका में लागू करने के पक्ष में प्रदर्शन किया। मालूम हो कि ट्रंप प्रशासन ने इराक, ईरान, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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अब मुस्लिम देशों के वैध वीजा धारक नागरिक अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे

court rejected the appeal of Trump against suspension of travel ban

मामले में अमेरिकी न्याय विभाग ने सैन फ्रांसिस्को स्थित निंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी। शुक्रवार को फेडरल जज की ओर से ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी। 

मामले में अदालत ने दोनों पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती देने वाले जवाब दाखिल करें और न्याय विभाग प्रत्युत्तर जवाब दाखिल करें। मामले में अदालत के इनकार करने से साफ हो गया कि अब संबंधित मुस्लिम देशों के वैध वीजा धारक नागरिक अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे। 

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी था

court rejected the appeal of Trump against suspension of travel ban

राष्ट्रपति के संप्रभु विशेषाधिकार का हवाला देते हुए न्याय विभाग के वकीलों ने कहा कि ट्रंप को अमेरिका में विदेशियों को प्रवेश करने की इजाजत देने या नहीं देने का फैसला लेने का अधिकार है। लिहाजा वाशिंगटन और मिनेसोटा राज्यों को प्रतिबंध को चुनौती देने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही मामले में ट्रंप के कार्यकारी आदेश को जज की ओर से रोकना गलत है। 

कार्यकारी सॉलिसिटर जनरल नोएल फ्रांसिस्को ने दलील दी कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने की शक्ति है कि अमेरिका में कौन प्रवेश करेगा और कौन रहेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी था।

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