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चीनी कंपनियों को झटका, FDI के बाद सरकारी खरीद में बोली लगाने पर लग सकती है रोक
Fri, 24 Jul 2020 10:27 AM IST
Tanuja Yadav
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग
Published by: Tanuja Yadav
Updated Fri, 24 Jul 2020 10:27 AM IST
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india china border disputes
- फोटो : पीटीआई
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चीन के साथ बढ़ते तनावों के बीच भारत सरकार ने सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते देश की सीमा से लगने वाले देशों से व्यापार के नए नियम जारी किए हैं। भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद मे चीनी कंपनियों पर अंकुश लगा दिया है।
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केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक पड़ोसी देश की कंपनियां तभी भारत में पैसा लगा सकेंगी, अगर वे संबंधित प्राधिकरण के तहत रजिस्टर्ड हैं। कॉम्पीटेंट अथॉरिटी का गठन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटर्नल ट्रेड की तरफ से किया जाएगा।
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इस आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक और सुरक्षा हितों से जुड़ी क्लियरेंस लेने के लिए विदेश मंत्रालय और गृहमंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश हर तरह की वस्तु, सेवा और प्रोजेक्टस पर लागू होगा, हालांकि सरकार ने 31 दिसंबर तक कोविड-19 से जुड़ी मेडिकल सप्लाई की खरीद पर छूट दी हुई है।
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सरकार का यह आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को जिसे सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता मिलता हो, उस पर लागू होगा।
सरकार का यह आदेश राज्यों को भी मानना होगा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के मुख्य सचिवों को लिखित आदेश में कहा है कि राज्य सरकारें भी देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं। बता दें कि भारत-चीन विवाद के बाद भारत सरकार की ओर से चीन की 59 एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।