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एच-1बी वीजा पर ट्रंप के आदेश के खिलाफ अदालत पहुंचे 174 भारतीय नागरिक, दायर किया मुकदमा

Thu, 16 Jul 2020 09:34 AM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, वाशिंगटन
पीटीआई, वाशिंगटन Published by: अनवर अंसारी Updated Thu, 16 Jul 2020 09:34 AM IST
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174 Indian nationals file lawsuit against Donald Trump order on H1B visa
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) - फोटो : White House

एच-1बी वीजा पर हाल में आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिकों के एक समूह ने मुकदमा दायर किया है। इस आदेश के तहत उनके अमेरिका में प्रवेश पर रोक लग सकती है अथवा उन्हें वीजा जारी नहीं किया जाएगा।

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डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन ने बुधवार को विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और होमलैंड सुरक्षा विभाग के कार्यकारी मंत्री चाड एफ वोल्फ के साथ श्रम मंत्री युजिन स्कालिया को समन जारी किए। यह मुकदमा मंगलवार को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत में दायर किया गया।
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यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति बना तो रद्द होगा एच-1 बी निलंबन: जो बिडेन
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वकील वास्डेन बैनियास ने 174 भारतीय नागरिकों की ओर से दायर मुकदमे में कहा कि एच-1बी/एच-4 वीजा पर प्रतिबंध का शासकीय आदेश अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, परिवारों को अलग करता है और कांग्रेस को खारिज करता है। 

इस मुकदमे में एच-1बी या एच-4 वीजा जारी करने पर पाबंदी लगाने या नए एच-1बी वीजा धारकों को देश में प्रवेश करने से रोकने वाले शासकीय आदेश को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह विदेश विभाग को एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए लंबित अनुरोधों पर फैसले देने के लिए निर्देश जारी करे।

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जून को शासकीय आदेश जारी कर इस साल के अंत तक एच-1बी कार्य वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी।

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