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West Bengal: कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा- आईआईटी खड़गपुर के छात्र की हुई थी हत्या, जोड़ी जाए धारा 302

Tue, 06 Jun 2023 07:31 PM IST
Harendra Chaudhary अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: Harendra Chaudhary Updated Tue, 06 Jun 2023 07:31 PM IST
सार

फॉरेंसिक विशेषज्ञ अजय गुप्ता की समिति ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि मृतक छात्र के दूसरी बार किए गए पोस्टमॉर्टम में थायरॉयड की हड्डी टूटने का संकेत मिले हैं...

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West Bengal: Calcutta High Court said- IIT Kharagpur student was murdered, add section 302
Calcutta high court - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खड़गपुर पुलिस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद की मौत की जांच में धारा 302 को शामिल करने का निर्देश दिया है। छात्र फैजान अहमद की हत्या की गई थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ अजय गुप्ता की समिति ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है।

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जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि मृतक छात्र के दूसरी बार किए गए पोस्टमॉर्टम में थायरॉयड की हड्डी टूटने का संकेत मिले हैं। मौत का कारण अधिक मात्रा में रक्तस्राव बताया गया है। मंगलवार को न्यायाधीश राजशेखर मंथा की बेंच के सामने रिपोर्ट पेश की गई। न्यायमूर्ति मंथा ने सीएफएस एल के निदेशक से विसरा की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में केस डायरी कोर्ट में पेश की जाएगी।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कलकत्ता में दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश के बाद पिछले महीने पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम ने फैजान अहमद के शव को असम के डिब्रूगढ़ में एक कब्रगाह से दोबारा निकाला था। रिपोर्टों के अनुसार, दूसरी बार शव परीक्षा के बाद, अदालत के आदेश में कहा कि यह एक हत्या थी और अगली सुनवाई यह निर्धारित करेगी कि मामले की जांच कौन करेगा।

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फैजान आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था। 14 अक्टूबर को उन्हें आईआईटी खड़गपुर के एक छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया था। फैजान के माता-पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दावा किया था कि उनके बेटे की हत्या की गई है।

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