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कूड़ा उठाने के लिए देना ही होगा शुल्क
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
Updated Sat, 05 Mar 2016 02:05 AM IST
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नगर निगम गोरखपुर
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अगर आपके घर से कूड़ा उठाया जा रहा है और आप इसके लिए निर्धारित शुल्क (यूजर चार्ज) देने में आनाकानी कर रहे हैं तो नगर निगम आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं सभी को न सिर्फ यूजर चार्ज देना होगा, बल्कि कूड़ा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने बाकायदा विज्ञापन जारी कर शुल्क अदा करने की चेतावनी दी है।
बता दें कि नगर निगम, मुस्कान ज्योति संस्था के साथ मिलकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम कर रहा है। इसके तहत सभी सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। घरों पर तो 60 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रति वर्ग फीट के अनुसार शुल्क लगाया गया है। इसके बाद भी काफी संख्या में लोग शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।
नगर आयुक्त ने विज्ञापन जारी कर कहा है कि कार्यदायी संस्था को सभी सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा घरों से कूड़ा उठाने और यूजर चार्ज उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। कूड़ा तथा यूजर चार्ज न देने पर नगर निगम के अधिनियम 1959 की धारा 467 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत सड़क पर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है। अगर व्यक्ति डोर-टू-डोर सिस्टम के तहत सफाई कर्मचारी को कूड़ा नहीं देता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कूड़ा फेंकेगा। ऐसे में गंदगी तो फैलेगी ही। इसीलिए सभी के लिए यूजर चार्ज अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।
- राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त
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बता दें कि नगर निगम, मुस्कान ज्योति संस्था के साथ मिलकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम कर रहा है। इसके तहत सभी सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। घरों पर तो 60 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रति वर्ग फीट के अनुसार शुल्क लगाया गया है। इसके बाद भी काफी संख्या में लोग शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।
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नगर आयुक्त ने विज्ञापन जारी कर कहा है कि कार्यदायी संस्था को सभी सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा घरों से कूड़ा उठाने और यूजर चार्ज उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। कूड़ा तथा यूजर चार्ज न देने पर नगर निगम के अधिनियम 1959 की धारा 467 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत सड़क पर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है। अगर व्यक्ति डोर-टू-डोर सिस्टम के तहत सफाई कर्मचारी को कूड़ा नहीं देता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कूड़ा फेंकेगा। ऐसे में गंदगी तो फैलेगी ही। इसीलिए सभी के लिए यूजर चार्ज अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।
- राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त