PUC Certificate: कहीं गाड़ी का पीयूसी एक्सपायर तो नहीं? लग जाएगा तगड़ा फाइन, ऐसे Online Check करें स्टेटस
PUC Status Check Online:
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते कहर के बीच GRAP-4 लागू हो गया है। अब बिना वैलिड पीयूसी (PUC) पेट्रोल पंप पर न तो तेल मिलेगा और न ही सड़कों पर चलने की इजाजत होगी। पकड़े जाने पर 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लग सकता है। समय रहते अपनी गाड़ी का पीयूसी स्टेटस जरूर चेक कर लें।

विस्तार
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते GRAP-4 नियम लागू कर दिए गए हैं। यानी अब जिन वाहनों के पीयूसी (पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) एक्सपायर होंगे उन्हें पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा, दिल्ली में बाहर से राज्यों से आने वाले बीएस-6 (BS-6) श्रेणी से नीचे के वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं, दिल्ली के अंदर एक्सपायर्ड पीयूसी के साथ वाहन चलाने पर 20,000 रुपये का तगड़ा जुर्माना लगाने की भी घोषणा कर दी गई है। ऐसे में आपके लिए यह जनाना जरूरी है कि जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसका पीयूसी वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है।
पीयूसी एक्सपायर होने पर उसे रिन्युअल करवाकर आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी का पीयूसी घर बैठे ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं और इसे न बनवाने पर क्या परेशानियां होंगी।
PUC सर्टिफिकेट क्या है?
PUC सर्टिफिकेट एक वैध सरकारी दस्तावेज होता है, जो यह बताता है कि आपका वाहन पर्यावरण के लिए तय किए गए प्रदूषण मानकों का पालन कर रहा है या नहीं। यह सर्टिफिकेट पेट्रोल और डीजल से चलने वाले सभी वाहनों के लिए जरूरी है। आमतौर पर यह एक साल के लिए वैध होता है। समय-समय पर इसे रिन्यू कराना अनिवार्य है। सीधे शब्दों में कहें तो PUC यह सुनिश्चित करता है कि आपकी गाड़ी जरूरत से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला रही।

PUC सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?
पीयूसी सर्टिफिकेट सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध पर्यावरण और आपकी जिम्मेदारी से है। पीयूसी आपकी गाड़ी और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी है। बिना पीयूसी गाड़ी चलाने पर चालान हो सकता है। यह प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करता है। समय पर रिन्यू कराने से आपको अनावश्यक परेशानी से बचाता है।
PUC का स्टेटस ऐसे करें चेक
गाड़ी का पीयूसी वैध है या नहीं, यह जानने के लिए आपको परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल PUCC वेबसाइट (https://puc.parivahan.gov.in/puc/views/PucCertificate.xhtml) पर जाना होगा।यहां पर आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन के चेसिस नंबर की आखिरी 5 संख्या और दिख रहे कैप्चा कोड को डालना होगा।इसके बाद PUC Details पर क्लिक करने के बाद आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ पीयूसी की वैलिडिटी दिखने लगेगी।पीयूसी के एक्सपायर होने पर आपको एक्सपायरी डेट भी दिखेगी।इस वेबसाइट से आप PUC Certificate को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
क्या PUC ऑनलाइन बन सकता है?
नहीं, पीयूसी को ऑनलाइन बनवाने की कोई सुविधा नहीं है। आपको पीयूसी बनवाने के लिए नजदीकी पीयूसी सेंटर जाना होगा। आपको पेट्रोल पंप पर पीयूसी सेंटर मिल जाएगा, जहां पर वाहन का पॉल्यूशन टेस्टिंग करवाने के बाद आपको पीयूसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। हमारी राय रहेगी कि अगर आपकी पीयूसी एक्सपायर होने के करीब है तो लास्ट डेट खत्म होने से पहले रिन्यू करा लें। इससे आप चालान से बचे रहेंगे।
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