IT एक्ट में बदलाव की तैयारी में सरकार, अश्लील सामग्री परोसने पर 15 करोड़ का जुर्माना

अनिल पांडेय
टेक डेस्क, अमर उजालाअनिल पांडेय
Wed, 02 Jan 2019 10:38 AM IST
Govt to proposes IT ACT changes, Amendments will provison to taken down apps-websites for violation
it act

    बच्चों के खिलाफ अश्लील सामग्री परोसने वाली वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (आईटी एक्ट) में बदलाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि संशोधित आईटी एक्ट कब से लागू होगा इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इस बदलाव के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी और फर्जी खबरों को फैलाने वाले ऐप व वेबसाइट पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जा सकेगा।

    कानून का उल्लंघन करने पर होगा 15 करोड़ का जुर्माना

    नए नियम के मुताबिक यदि कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट आईटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर 15 करोड़ तक का जुर्माना या पूरी दुनिया में होने वाली कमाई का 4 फीसदी बतौर जुर्माना देना होगा। वहीं आईटी एक्स 69ए के तहत सरकार किसी भी वेबसाइट और ऐप को बंद करने का आदेश दे सकती है।

    बता दें कि पिछले सप्ताह ही इस मामले को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें साइबर लॉ डिवीजन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के अधिकारी, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप, अमेजन, याहू, ट्विटर, शेयरचैट और सेबी के प्रतिनिधी शामिल थे।

    ये कंपनियां भारत में अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी। साथ ही इन कंपनियों को 180 दिनों का पूरी लेखा-जोखा भी रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, शेयरचैट, गूगल, अमेजॉन, और याहू जैसी कंपनियों को सरकार द्वारा पूछे गए किसी मैसेज के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

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