भारत के बाद रूस ने ला रहा नया आईटी कानून, सोशल मीडिया कंपनियों पर कसेगा शिकंजा
रूस ने दंड के तौर अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की स्पीड को भी कम करने का फैसला लिया था। हाल ही में रूस ने गूगल के खिलाफ एक नया केस शुरू किया है।

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भारत सरकार ने हाल ही में नए आईटी कानून को लागू किया है जिस पर काफी विवाद भी हुआ। नए आईटी नियमों का समय पर पालन ना करने के कारण ट्विटर से कानूनी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है जिसके बाद ट्विटर पर महज 10 दिनों के अंदर कई एफआईआर हो चुके हैं। भारत के बाद अब रूस भी सोशल मीडिया को लेकर नए कानून लाने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए आईटी कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
इस कानून के लागू होने के बाद गूगल, फेसबुक और ट्विटर सममेत तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को रूस में अपना दफ्तर खोलना होगा। इसकी जानकारी रूसी सरकार की ओर से जारी एक दस्तावेज से मिली है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए पुतिन सरकार नया आईटी कानून ला रही है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ समय से रूस विदेशी आईटी कंपनियों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश में है और नया कानून उसी का एक हिस्सा है। कुछ दिन पहले ही रूस ने कुछ ऑनलाइन कंटेंट को अवैध घोषित किया था और उसे डिलीट न करने वाली टेक व सोशल मीडिया कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया था।
रूस ने दंड के तौर अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की स्पीड को भी कम करने का फैसला लिया था। हाल ही में रूस ने गूगल के खिलाफ एक नया केस शुरू किया है।
बता दें कि भारत सरकार ने 26 मई से नए आईटी नियमों को लागू कर दिया है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में ही और भारत के ही एक शिकायत निवारण ऑफिसर और नोडल अधिकारी को तैनात करना है। इसके अलावा यदि किसी कंटेंट को लेकर शिकायत होती है तो उसे 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और हर महीने सरकार को शिकायतों की रिपोर्ट देनी है।
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