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Boxing: भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की चुनावी प्रक्रिया रोकी गई, अदालती फैसलों के बाद निर्वाचन अधिकारी का कदम
Sat, 22 Mar 2025 10:51 AM IST
स्वप्निल शशांक
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Sat, 22 Mar 2025 10:51 AM IST
सार
मुक्केबाजी महासंघ ने कहा था कि चुनाव में चुने हुए पदाधिकारी ही हिस्सा ले सकते हैं। इसके आधार पर ही ठाकुर को निर्वाचन मंडल से बाहर किया गया था। जिसे आदालत में चुनौती दी गई।
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मुक्केबाजी (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
विस्तार
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई है। निर्वाचन अधिकारी आरके गाबा ने शुक्रवार को कहा, चुनावी प्रक्रिया तब तक रुकी रहेगी जब तक बीएफआई उन्हें इसे शुरू करने के लिए नहीं कहती है। बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह ने खुद निर्वाचन अधिकारी को चुनावी प्रक्रिया रोकने की प्रार्थना की थी। उन्होंने यह कदम हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों के बाद उठाया।
अजय सिंह ने गाबा से प्रार्थना की कि अदालत के फैसलों के बाद चुनाव में बाधा पड़ सकती है और वह इन फैसलों को उच्च अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं। उच्च अदालत के आदेश के बाद ही चुनावी प्रक्रिया बहाल की जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीएफआई के निर्वाचन मंडल से बाहर किए जाने पर रोक लगाते हुए उनके नामांकन को स्वीकार करने का आदेश दिया था। अदालत ने बीएफआई के सात मार्च के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। मुक्केबाजी महासंघ ने कहा था कि चुनाव में चुने हुए पदाधिकारी ही हिस्सा ले सकते हैं। इसके आधार पर ही ठाकुर को निर्वाचन मंडल से बाहर किया गया था। जिसे आदालत में चुनौती दी गई।
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अजय सिंह ने गाबा से प्रार्थना की कि अदालत के फैसलों के बाद चुनाव में बाधा पड़ सकती है और वह इन फैसलों को उच्च अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं। उच्च अदालत के आदेश के बाद ही चुनावी प्रक्रिया बहाल की जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीएफआई के निर्वाचन मंडल से बाहर किए जाने पर रोक लगाते हुए उनके नामांकन को स्वीकार करने का आदेश दिया था। अदालत ने बीएफआई के सात मार्च के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। मुक्केबाजी महासंघ ने कहा था कि चुनाव में चुने हुए पदाधिकारी ही हिस्सा ले सकते हैं। इसके आधार पर ही ठाकुर को निर्वाचन मंडल से बाहर किया गया था। जिसे आदालत में चुनौती दी गई।
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