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Bajrang Punia: बजरंग पूनिया को राहत, एडीडीपी ने आरोप का नोटिस नहीं दिए जाने तक उन पर लगा अस्थाई निलंबन हटाया

Mon, 03 Jun 2024 08:03 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 03 Jun 2024 08:03 PM IST
सार

नाडा के डोपिंग रोधी अपील पैनल ने पहलवान बजरंग पूनिया को आरोप का नोटिस नहीं दिए जाने तक उन पर लगा अस्थाई निलंबन हटाया।  NADA ने 23 अप्रैल को टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग को निलंबित कर दिया था और बाद में विश्व शासी निकाय UWW ने यही कार्रवाई की थी।

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ADDP revokes Bajrang Punia suspension till NADA issues Notice of Charge
बजरंग पूनिया - फोटो : PTI

विस्तार

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल (एडीडीपी) ने सोमवार को बजरंग पुनिया पर लगाए गए अस्थाई निलंबन को रद्द कर दिया। अनुशासन पैनल (एडीडीपी) ने बजरंग को नाडा द्वारा आरोप का नोटिस नहीं दिए जाने तक उन पर लगा अस्थाई निलंबन हटाया है। बजरंग ने इसी साल मार्च में सिलेक्शन ट्रायल के बाद डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद NADA ने 23 अप्रैल को टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग को निलंबित कर दिया था और बाद में विश्व शासी निकाय UWW ने यही कार्रवाई की थी।
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बिश्केक में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के लिए पुरुषों की राष्ट्रीय टीम चुनने के लिए ट्रायल 10 मार्च को सोनीपत में आयोजित किया गया था और बजरंग एक मुकाबला हारने के बाद अपना यूरीन सैंपल दिए बिना ही उस स्थान से चले गए थे। उन्होंने तीसरे-चौथे स्थान के मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लिया था।
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बजरंग ने अपने वकीलों के जरिए निलंबन को चुनौती दी थी और एडीडीपी को अपने जवाब में दोहराया था कि उन्होंने कभी भी सैंपल देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि सिर्फ यह जानने की मांग की थी कि नाडा ने दिसंबर 2023 में उनका सैंपल लेने के लिए एक्सपायरी डेट वाली सैंपल किट क्यों भेजी थी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने अब तक उनके इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया है।
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एडीडीपी ने अपने आदेश में कहा, 'एथलीट का अस्थाई निलंबन तब तक के लिए रद्द किया जाता है जब तक कि नाडा एथलीट को डोपिंग निरोधक नियम, 2021 के उल्लंघन के लिए औपचारिक रूप से आरोप लगाने का नोटिस जारी करने का फैसला नहीं करता। सुनवाई पैनल की राय है कि इस स्तर पर जब एथलीट को आरोप का नोटिस जारी किया जाना बाकी है और नमूना देने से इनकार करने के लिए एथलीट द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण/औचित्य के गुण-दोष पर विचार किए बिना और नाडा की ओर से पेश वकील की दलील का जवाब दिए बिना निलंबित किया जाना ठीक नहीं है।'
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