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सरिता देवी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट हुआ सख्त

Thu, 25 Dec 2014 11:04 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 25 Dec 2014 11:04 AM IST
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delhi highcourt upset about sarita devi.

दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियाई खेलों के दौरान मुक्केबाजी के मुकाबले में विवादित हार के बाद सरिता देवी ने कांस्य पदक लेने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) ने सरिता देवी पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उनके कोच और उनके पति पर भी लगाया गया है।

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एआईबीए के फैसले के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर बुधवार में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जी रोहिणी और जस्टिस पीएस तेजी की अदालत ने इस मामले में बॉक्सिंग इंडिया(बीआई) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल किया है कि बीआई ने एआईबीए में इस फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं की।
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कोर्ट ने जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथी 5 जनवरी 2015 तय की है। बता दें कि एआईबीए में सरिता देवी पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने की अंतिम तिथी 17 जनवरी 2015 है।

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