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Hindi News ›   Sports ›   Ad hoc panel Bajwa says Returning officer likely to take decision of WFI poll date on Wednesday

WFI Elections: तदर्थ पैनल ने कहा- रिटर्निंग अधिकारी बुधवार को डब्ल्यूएफआई चुनाव की तारीख पर ले सकते हैं फैसला

Tue, 28 Nov 2023 05:59 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 28 Nov 2023 05:59 PM IST
सार

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की  पीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायालय की रोक हटा दी। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा नियुक्त तदर्थ पैनल ने उच्च न्यायालय के 25 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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Ad hoc panel Bajwa says Returning officer likely to take decision of WFI poll date on Wednesday
बृजभूषण शरण सिंह और बजरंग पुनिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक को खारिज करने के बाद लंबे समय से लंबित भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनावों की नई तारीख की घोषणा बुधवार को होने की संभावना है। IOA द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति ने इस बारे में बयान दिया है।
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न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की  पीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायालय की रोक हटा दी। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा नियुक्त तदर्थ पैनल ने उच्च न्यायालय के 25 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने कहा- मैंने चुनाव कराने के लिए आईओए द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी से बात की है और वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होगी, इस पर निर्णय लेना उन पर निर्भर है।
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बाजवा ने कहा, 'मुझे लगता है कि संभवत: वह (रिटर्निंग ऑफिसर) बुधवार तक (चुनाव की तारीख पर) फैसला ले लेंगे। जहां तक तदर्थ समिति का सवाल है, हम तैयार हैं।' ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगट सहित सात पहलवानों के विरोध के बाद आईओए ने 27 अप्रैल को कुश्ती चलाने के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवान का यौन उत्पीड़न किया था। तदर्थ पैनल को 45 दिनों के भीतर चुनाव कराना था।
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विश्व संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने 28 अप्रैल को भी चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव कराने की समय सीमा का सम्मान नहीं किया गया तो वह डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर सकता है। UWW ने समय पर चुनाव न कराने के लिए 24 अगस्त को WFI को निलंबित करके धमकी दी। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को 12 जून को डब्ल्यूएफआई चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने मूल रूप से मतदान की तारीख 11 जुलाई निर्धारित की थी, लेकिन असम एसोसिएशन ने गौहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया और 25 जून को चुनाव पर रोक लगाने में सफल रहा।


हालांकि, आंध्र राज्य संघ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 18 जुलाई को गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। रिटर्निंग अधिकारी ने तब 12 अगस्त को नई मतदान तिथि घोषित की, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) द्वारा दायर एक आवेदन पर प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसका नेतृत्व दीपिंदर सिंह हुड्डा ने डब्ल्यूएफआई द्वारा निलंबित करने से पहले किया था। एचडब्ल्यूए ने हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई चुनावों में वोट डालने की अनुमति देने के कदम को चुनौती दी थी।
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