फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Horticulture: Arhtiyas will have to give an affidavit to do apple business according to kg, orders issued by A

बागवानी: आढ़तियों को देना होगा किलो के हिसाब से सेब कारोबार करने का शपथ पत्र, बोर्ड ने जारी किए आदेश

Sat, 29 Apr 2023 03:42 PM IST
Krishan Singh विश्वास भारद्वाज, शिमला
विश्वास भारद्वाज, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 29 Apr 2023 03:42 PM IST
सार

10 मई से पहले आढ़तियों को वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत मशीनों का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर आढ़तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 

विज्ञापन
Horticulture: Arhtiyas will have to give an affidavit to do apple business according to kg, orders issued by A
सेब - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल की मंडियों में आढ़तियों को किलो के हिसाब से सेब कारोबार करने का शपथ पत्र देना होगा। बागवानी, जनजातीय और राजस्व मंत्री के निर्देशों पर कृषि विपणन बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। 10 मई से पहले आढ़तियों को वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत मशीनों का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर आढ़तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मनमानी करने वाले आढ़ती ब्लैक लिस्ट भी होंगे।

विज्ञापन


इस सेब सीजन में किलो के हिसाब से सेब खरीदने की व्यवस्था पुख्ता तौर पर लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सेब उत्पादकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए मंडियों में वजन करने के बाद ही सेब की बिक्री होगी। मंडियों में सेब कारोबार करने वाले आढ़तियों से मंडी समितियां शपथ पत्र लेंगी। शपथ पत्र में आढ़तियों को उल्लेख करना होगा कि किसी भी बागवान का पिछले सीजन का पैसा उस पर बकाया नहीं है। इस सीजन में वह वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग करेगा। ऑक्शन यार्ड पर वह उन्हीं सेब के डिब्बों की बिक्री करेगा, जिनमें वजन का उल्लेख होगा और वजन 24 किलो से अधिक नहीं होगा।
विज्ञापन


10 मई से पहले वजन मापने की इलेक्ट्राॅनिक मशीनों की करनी होगी व्यवस्था
आढ़तियों को 10 मई से पहले वजन मापने की इलेक्ट्राॅनिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत मशीनों का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। अगर आढ़ती सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए तो उसका लाइसेंस हिमाचल कृषि एवं बागवानी उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत रद्द/निरस्त कर दिया जाएगा। मनमानी करने वाले आढ़ती ब्लैक लिस्ट भी होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सेब उत्पादकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए इस सीजन में किलो के हिसाब से सेब बिक्री की व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी। मंडियों में आढ़ती वजन के हिसाब से ही सेब बेचें, इसके लिए उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद किए जाएंगे।- जगत सिंह नेगी बागवानी, जनजातीय और राजस्व मंत्री

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed