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शिमला: प्रतिबंधित कीटनाशकों की आपूर्ति पर हरकत में हिमाचल सरकार, बागवानी विभाग ने दिए मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश

Thu, 10 Feb 2022 12:05 PM IST
Krishan Singh विपिन काला, शिमला
विपिन काला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 10 Feb 2022 12:05 PM IST
सार

प्रतिबंधित कीटनाशकों की अवैध खरीद और बागवानों को इनकी आपूर्ति करने के मामले में प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। राज्य के बागवानी विभाग ने बुधवार को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। 

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Himachal govt in action on supply of banned insecticides, Horticulture department ordered to take immediate action in the matter
कीटनाशक(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार के प्रतिबंधित कीटनाशकों की अवैध खरीद और बागवानों को इनकी आपूर्ति करने के मामले में प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। राज्य के बागवानी विभाग ने बुधवार को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। बागवानी विभाग के निदेशक आरके परूथी ने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। परूथी ने मामले में पत्र संख्या 6-287/2014 जारी किया है। पत्र बागवानी विभाग के सभी उप निदेशकों, अतिरिक्त निदेशक, वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। इसमें कहा है कि उपरोक्त विषय में लेखा परीक्षा निरीक्षण के दौरान यह उल्लेख आया है कि विभाग केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय के उन कीटनाशक  दवाइयों को खरीदकर किसानों-बागवानों को वितरित किया जा रहा है, जो 14 मई, 2020 की अधिसूचना जारी होने से प्रतिबंधित हैं।

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इसलिए विभाग या दूसरी अधिकृत एजेंसियों का ऐसे कीटनाशकों को खरीदकर किसानों-बागवानों को वितरित करना अनधिकृत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 14 मई, 2020 को जारी अधिसूचना की अनुसूची में दर्शाए 27 कीटनाशकों के उपयोग से मानव और पशुओं को जोखिम हो सकता है। इसलिए केंद्रीय मंत्रालय ने कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत सभी राज्यों में इन कीटनाशकों के उपयोग पर रोक लगाई है। बागवानी विभाग और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के स्प्रे सारिणी 2021 में निषेध कीटनाशकों को स्प्रे सूची में शामिल किया गया है। ऐसी होने की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए। 

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