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टेट अब आजीवन मान्य, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की अधिसूचना
Fri, 10 Sep 2021 06:18 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला
अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 10 Sep 2021 06:18 PM IST
सार
स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 16 अगस्त, 2021 के पत्राचार के अनुसार शिक्षा विभाग में उन सभी अध्यापक संवर्गों, जिनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता को सात वर्ष किया था।
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अध्यापक पात्रता परीक्षा(सांकेतिक)
विस्तार
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) के प्रमाण पत्र को अब आजीवन मान्य कर दिया है। शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना पर मुहर लगाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार 16 अगस्त, 2011 से जारी टेट प्रमाणपत्रों की वैधता को आजीवन करार दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 16 अगस्त, 2021 के पत्राचार के अनुसार शिक्षा विभाग में उन सभी अध्यापक संवर्गों, जिनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता को सात वर्ष किया था।
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उसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र जिसकी वैधता अवधि सात वर्ष थी, उसे उन सभी श्रेणियों के अध्यापकों जिनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में टेट का प्रावधान किया था, को प्रतिस्थापित करते हुए इसकी वैधता को 16 अगस्त, 2011 से ही आजीवन लागू करने के बारे में स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से वर्ष 2012 से आयोजित की जा रही है टेट परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों जिनके प्रमाणपत्र पर वैधता अवधि सात वर्ष उल्लेखित है, को प्रतिस्थापित करते हुए प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन किया गया है। गत वर्षों में हुए टेट में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नए संशोधित प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
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