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Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Aryan Khan Drug Case: From October 2 to May 27 Know How Shahrukh Khan Son drugs on Cruise case unfolded

Aryan Khan: ड्रग्स मिलने से लेकर आर्यन खान को क्लीन चिट देने तक, जानिए अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ

Fri, 27 May 2022 02:18 PM IST
वर्तिका तोलानी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Fri, 27 May 2022 02:18 PM IST
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Aryan Khan Drug Case: From October 2 to May 27 Know How Shahrukh Khan Son drugs on Cruise case unfolded
आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें कि इसी मामले में आर्यन खान को अक्तूबर 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 20 दिनों से अधिक के लिए जेल में रखा गया था। गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। एजेंसी द्वारा जांच के बाद यह कहा गया था कि आर्यन और क्रूज पर सवार एक अन्य व्यक्ति मोहक को छोड़कर, सभी आरोपी ड्रग्स लेते हुए पाए गए थे। अब तक इस मामले में क्या-क्या हो चुका है, यह जानने के लिए पढ़िए हमारी पूरी रिपोर्ट...

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रंगे हाथों पकड़े गए थे आर्यन समेत कई लोग
एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े टिप के आधार पर 2 अक्तूबर की रात क्रूज पर पहुंचे थे। यहां उनके साथ एनसीबी के और भी कई अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने आम यात्री बनकर शिप का टिकट लिया था। जैसे ही क्रूज मुंबई से गोवा के लिए रवाना होने लगी ड्रग्स वाली हाईप्रोफाइल पार्टी का आजोजन शुरू हो गया था। एनसीबी के अधिकारियों ने यात्रियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए कुछ देर इंतजार किया, जैसे ही आर्यन खान समेत बाकी हाईप्रोफाइल लोगों ने पार्टी शुरू की, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया था।

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हिरासत के बाद: एनसीबी के सामने टूट गए थे आर्यन खान
खबरों की मानें तो पहले आर्यन खान ड्रग्स की बात मानने से इनकार करते रहे। आर्यन ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों पर रौब गालिब करने की खूब कोशिश की। आर्यन ने पूछताछ किए जाने को लेकर भी खूब प्रतिरोध किया लेकिन जब एनसीबी के अधिकारियो ने अपना असली रूप दिखाया तो आर्यन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। 

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वायरल हुई थी एनसीबी के दफ्तर से सेल्फी
एनसीबी के अधिकारियों ने जब आर्यन से पूछताछ की, तभी शाहरुख के बेटे की एक सेल्फी भी वायरल हुई थी। आर्यन ने एनसीबी के अधिकारियों के सामने खुद को छोड़े जाने की विनती करते हुए दोबारा ऐसी हरकत न करने का बार बार वादा किया था। लेकिन तब एनसीबी ने एक नहीं सुनी थी।

कोर्ट ने दी थी एक दिन की कस्टडी
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने आर्यन खान को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया था। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया था कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से वॉट्सऐप चैट मिली थी, जिससे पता चला था कि ये सभी ड्रग कंजंप्शन और ड्रग्स नेक्सेस से जुड़े हुए थे। इसके अलावा आरोपियों से प्रतिबंधित ड्रग्स भी बरामद हुए थे। आर्यन खान के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस और MDMA की 22 गोलियां मिली थी। जिसकी कीमत 133,000 रुपए बताई जा रही थी।

सितारों का मिला था समर्थन
आर्यन की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था। बॉलीवुड के कई सितारे शाहरुख खान के घर पहुंचे थे, जिनमें से एक सलमान खान भी थे। वहीं कुछ स्टार्स ने पोस्ट कर आर्यन का सपोर्ट किया था। 

पेशी के लिए कोर्ट लाए गए थे आर्यन
शाहरुख खान ने अपने बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उन्होंने मुंबई के सबसे महंगे वकील सतीश मानशिंदे को इस केस के लिए चुना था। सतीश इससे पहले सलमान खान, संजय दत्त के केस लड़ चुके हैं।

सात अक्तूबर तक कस्टडी में रहे थे आर्यन
ड्रग्स केस में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को आसानी से राहत नहीं मिली थी। मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आर्यन खान समेत दो और लोग सात अक्तूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहे थे।

आर्यन को मिली थी न्यायिक हिरासत
एनसीबी ने फिर से आर्यन खान की रिमांड मांगी लेकिन कोर्ट ने आर्यन की रिमांड एनसीबी को ना देकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन शाम होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी।

नहीं मिली थी आर्यन को जमानत
लंबी सुनवाई के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत की याचिका यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि उनके पास इस केस की सुनवाई का अधिकार नहीं है।

अदालत ने तय किया था 14 अक्तूबर का दिन
आर्यन खान के वकीलों ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट का रुख किया। अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर का दिन तय किया था।

लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
मुंबई की विशेष अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला 20 अक्तूबर तक के लिए सुरक्षित रख दिया था। एनसीबी ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि आर्यन लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा था।

खारिज हुई थी आर्यन की जमानत याचिका
मुंबई की विशेष अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आर्यन की जमानत अर्जी पर फैसला करते कोर्ट ने कहा था कि वह प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होता है। इसके बाद खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। साथ ही आर्यन समेत बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई थी।

 

आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई थी सुनवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत के लिए दायर आर्यन खान की अर्जी पर सुनवाई 26 अक्तूबर तक के लिए टाल दी थी। विशेष कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकीलों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 21 अक्तूबर को ही शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे थे।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई को 27 अक्तूबर तक के लिए टाल दिया था। इस दौरान आर्यन खान की तरफ से दलील देने के लिए मुकुल रोहतगी कोर्ट में मौजूद रहे थे। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में अपने क्लाइंट आर्यन खान का पक्ष रखते हुए कहा था, ''जूते में किसी और के ड्रग्स मिला तो इसके लिए मुझे क्यों आरोपी बनाया जा रहा है।''

28 अक्तूबर के लिए टली थी सुनवाई
ड्रग्स केस में करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद 27 अक्तूबर को भी फैसला नहीं हो सका था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 अक्तूबर तक के लिए टाल दी थी। बुधवार को हुई सुनवाई में आरोपियों के वकील ने अपना पक्ष रखा। एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में आर्यन खान का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडीकेट से बताते हुए उसे जमानत दिए जाने का विरोध किया था।

आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को मिली थी बेल
करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि अदालत से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या शनिवार तक रिहा किया गया था। सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया था। 

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