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MP University Reopen: 15 सितंबर से खुलेंगे होस्टल व शैक्षणिक संस्थान, मानने होंगे ये 9 नियम

Sat, 11 Sep 2021 04:56 PM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Sat, 11 Sep 2021 04:56 PM IST
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Madhya Pradesh Colleges, Universities to reopen from September 15 , read the guidelines here
देवी अहित्या विवि (प्रतिकात्मक तस्वीर) - फोटो : DAVV

मध्य प्रदेश के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खोलने की मंजूरी मिल गई है। उच्च शिक्षा संस्थान 15 सितंबर, 2021 से फिर से खुलेंगे। आधिकारिक वेबसाइट highereducation.mp.gov.in पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल 50 फीसदी छात्रों के साथ कक्षाओं को ऑफलाइन मोड में संचालित किया जाएगा। वहीं शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति होगी 100 फीसदी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ऑफलाइन मोड में कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए, कॉलेज के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ छात्रों के लिए भी कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

Madhya Pradesh Colleges, Universities to reopen from September 15 , read the guidelines here
प्रतिकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

मध्य प्रदेश के कॉलेज, विश्वविद्यालय को फिर से खोलने के लिए जारी दिशा-निर्देश

  • एमपी कॉलेज, विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है इसलिए छात्रों की सुविधा के लिए हॉस्टल और पुस्तकालयों को भी फिर से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
  • शिक्षण संस्थानों में छात्रों की अधिक संख्या होने की स्थिति में अलग-अलग समूह बनाकर प्रायोगिक और शैक्षणिक कार्य शुरू किया जा सकता है। यह सुरक्षा प्रोटोकॉल के आधार पर किया जाना चाहिए।
  • संस्थानों को बुनियादी ढांचे और जगह की उपलब्धता के आधार पर कई चीजों पर खुद निर्णय लेने होते हैं। यह निर्णय लेते वक्त यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हो।

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प्रतिकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
  • ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखनी होंगी क्योंकि ऑफलाइन कक्षाओं के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है। इसके लिए संस्थानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण को पूरा करने के लिए अलग-अलग समय सारिणी तैयार करनी होगी।
  • चूंकि पुस्तकालयों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है, इसलिए इन स्थानों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रवेश करने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाए और एक निश्चित समय में केवल 50 फीसदी क्षमता तक ही भरा जाए।
  • छात्रावास में प्रवेश लेने से पहले माता-पिता की सहमति लेना और स्व-घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है।
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प्रतिकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
  • छात्रावासों को फिर से खोलने के लिए- पहले चरण में, इन आवासीय स्थानों को केवल उन छात्रों के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी जो स्नातक के अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर के तीसरे वर्ष में हैं।
  • यदि किसी में लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें तुरंत छात्रावास में आइसोलेशन सुविधा में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
  • छात्रावास के भोजन कक्ष में विद्यार्थियों को छोटे-छोटे बैचों में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे अंजाम देने के लिए मेस के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए।

मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए पूर्ण और विस्तृत निर्देश यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं। छात्रों और हितधारकों को ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए ऑफ़लाइन कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। 

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