होम लोन लेकर घर खरीदने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर आप भी मकान खरीदने की सोच रहे हैं और केवल यह अनुमान लगा रहे हैं कि केवल डाउन पेमेंट और स्टांप ड्यूटी पर पैसा अलग से खर्च करना होगा तो यह गलत है। हम आपको बता रहे हैं कि कितना पैसा आपको अलग से कुछ चार्ज और फीस के लिए चुकाना होगा।
घर खरीदने पर लगते हैं यह 11 प्रकार के चार्ज, आपके लिए जानना है जरूरी
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10 से 20 फीसदी डाउन पेमेंट
होम लोन लेने के लिए कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का केवल 80 फीसदी तक लोन देती है। इसके बाद जो लागत बचती है उसका इंतजाम लोगों को खुद करना पड़ता है। इसे डाउन पेमेंट कहा जाता है। लोन देने के लिए बैंक और अन्य वित्तीय कंपनियां आपके क्रेडिट स्कोर को भी चेक करती हैं। अगर क्रेडिट स्कोर कम हुआ तो फिर लोन की राशि बैंक कम कर सकते हैं।
ब्रोकरेज की रकम
किसी ब्रोकर की मदद से लिए गए घर पर आपको ब्रोकरेज की रकम का भुगतान करना पड़ता है। ब्रोकरेज की फीस प्रॉपर्टी की रकम का दो फीसदी भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसपर जीएसटी भी लगता है। बता दें कि ब्रोकरेज की रकम महंगी प्रॉपर्टी के लिए कम और सस्ती और मध्यम कीमत वाली प्रॉपर्टी के लिए अधिक हो सकता है।
रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टांप ड्यूटी
घर खरीदते समय आपको स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना पड़ता है। हालांकि इसकी रकम प्रॉपर्टी के स्थान, राज्य, सुविधाओं और उद्देश्य, प्रॉपर्टी की उम्र, मकान मालिक की उम्र और लिंग इत्यादि के आधार पर भिन्न हो सकती है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टांप ड्यूटी के बारे में जान लेना चाहिए। इसके तहत आपको कितनी रकम का भुगतान करना होगा उसकी जानकारी नीचे दी गई है।
स्टांप ड्यूटी - प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू का पांच से 5.6 फीसदी
रजिस्ट्रेशन चार्ज - प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू का एक फीसदी
सरचार्ज - स्टांप ड्यूटी का दो से तीन फीसदी
सेस - स्टांप ड्यूटी का 10 फीसदी
मेंटेनेंस चार्ज
इस सबके अतिरिक्त आपको मेंटेनेंस चार्ज, जिसमें सिक्यॉरिटी, हाउसकीपिंग, गार्डन स्टाफ का वेतन, वाटर-टैंकर इत्यादि शामिल होता है, इसका भी भुगतान करना होता है। इन सब खर्चों के चलते प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। घर खरीदते समय आपको पार्किंग, स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स ऐक्टिविटी कोर्ट्स, क्लबहाउस, जेनरेटर्स इत्यादि की फीस का भी भुगतान करना पड़ सकता है।