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Traffic Challan: ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो लाइसेंस हो सकता है निलंबित, एक अप्रैल से सख्त हो रहे हैं नियम

Mon, 31 Mar 2025 07:50 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 31 Mar 2025 07:50 PM IST
सार

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही ट्रैफिक नियम और सख्त हो गए हैं। अगर आपने अपने बकाया ट्रैफिक चालान अभी तक नहीं भरे हैं। तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

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stricter traffic regulations from april 1 failure to clear pending dues may confiscate driving licences
Traffic Challan - फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही ट्रैफिक नियम और सख्त हो गए हैं। अगर आपने अपने बकाया ट्रैफिक चालान अभी तक नहीं भरे हैं। तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।


तीन महीने से ज्यादा पुराना हुआ चालान तो...
नए नियमों के तहत, अगर कोई ई-चालान तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहता है, तो संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर किसी वाहन चालक ने एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार रेड लाइट तोड़ी या लापरवाही से गाड़ी चलाई, तो उसका लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।

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Delhi Traffic Police - फोटो : PTI
ई-चालान वसूली दर कम, सरकार हुई सख्त
सरकार ने यह कड़े कदम इसलिए उठाए हैं क्योंकि ई-चालान वसूली दर काफी कम है। अभी तक सिर्फ 40 प्रतिशत चालान का ही भुगतान हुआ है, जबकि बाकी चालान बकाया हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कई नए उपायों पर विचार कर रही है।

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Traffic Police - फोटो : ANI
बढ़ सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम
अगर किसी वाहन मालिक के पिछले वित्तीय वर्ष से दो या ज्यादा चालान बकाया हैं, तो सरकार उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके चालान पेंडिंग हैं, तो आपको अपने वाहन का बीमा महंगे दामों पर करवाना पड़ सकता है।

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Traffic Police - फोटो : PTI
लेट नोटिफिकेशन और गलतियों को सुधारने की योजना
सरकार यह भी मानती है कि कई बार लोग चालान देरी से नोटिस मिलने या किसी गलती के कारण नहीं भर पाते। इसलिए, जल्द ही एक नई प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिसमें कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे:
  • ट्रैफिक कैमरों के लिए न्यूनतम मानक तय किए जाएंगे, ताकि चालान सही तरीके से जनरेट हों।
  • वाहन मालिकों को हर महीने लंबित चालानों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे समय पर भुगतान कर सकें।
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Traffic Challan - फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police
अक्सर लोग अपना नया पता या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते, जिससे ट्रैफिक चालान की सूचना उन तक नहीं पहुंच पाती। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार वाहन मालिकों को तीन महीने का समय देने जा रही है, ताकि वे अपना सही मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकें। 

इस अवधि के बाद, अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया गया, तो PUC (प्रदूषण प्रमाण पत्र) जारी नहीं होगा, वाहन का बीमा नवीनीकरण (रिन्युअल) नहीं किया जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकेगा। 

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